जन संपर्क / उदेश्य / कार्य / समितियाँ

जनसंपर्क - भारतीय रेल एक वाणिज्य संस्था है। प्रत्येक वाणिज्य संस्था के लिये जनता के साथ संपर्क बनाये रखना आवश्यक होता है। जनसंपर्क के अतर्गत जनता के साथ अच्छे संपर्क बनाये रखना, जनता की समस्याओ को प्रशासन के समक्ष रखना तथा रेल प्रशासन द्दारा दी जाने वाली सुख - सुविधा ओ के बारे में जनता को अवगत कराना आदि शामिल हैं

जनसंपर्क के मुख्य उद्देश्य :

1. जनता के साथ अच्छे संपर्क स्थापित करना।

2. जनता का विश्वास प्राप्त करना।

3. रेल की छवि जनता में उज्वल करना।

जनसंपर्क संगठन -

यह संगठन क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ट उप - महाप्रबंधक के अंर्तगत कार्य करता है। इनकी सहायता के लिये मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी होते है। मंडल स्तर पर अह कार्य वाणिज्य विभाग क्यारा देखा जाता है।

संगठन के मुख्य कार्य
  • व्यापक रुप से जनता में यात्री सुविधाओ के बारे में प्रचार करना।
  • समय सारिणी में परिवर्तन के बारे में प्रचार करना।
  • जनता से प्राप्त शिकायतों से संबंधित अधिकारी को अवगत कराना।
  • समाचार पत्रों में छपी गलत खबरों का खंडन करना।
  • वाणिज्य प्रचार के माध्यम से आय प्राप्त करना ।
जनसंपर्क बनाये रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई है,जो निम्नलिखित है।
  • राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद । (३२000)
  • क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति । (2२000)
  • मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति। (0२000)
  • स्टेशन सलाहकार समिति। (300)
  • उपनगरिय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति | (8२७०0)
  • रेल उपभोक्ता सुख - सुविधा समिति। (२0७0)
  • टाइम टेबल समिति। (70)
राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद

1. अध्यक्ष. - रेलमंत्री
2. सचिव - निदेशक वाणिज्य यातायात(सामान्य)
3. कार्यकाल .- 2 वर्ष
4. बैठक. - वर्ष में दो बार
5. भत्ते- निर्धारित दर से व मानार्थ पास।
6. सदस्य
  • अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य
  • सचिव - वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा सहकार, उधोग, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय
  • लोकसभा के 0 सदस्य
  • राज्यसभा के 5 सदस्य
  • प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक सदस्य
  • चेंबर ऑफ कामर्स के दो सदस्य
  • कृषि संगठन से एक सदस्य
  • उधोग संगठन से एक सदस्य
  • दो सदस्थ - सेवानिवृत्त रेल अधिकारी (महाप्रबंधक / रेलवे बोर्ड के सदस्य)
7. कार्य :- 
  • यात्रियों को दी जानेवाली सेवाओं और सुविधाओ मे वृध्दी की मांग करना।
  • नये स्टेशन बनाने की माँग करना।
  • गेज परिवर्तन की माँग करना।.
  • रेल लाइन बढाने की माँग करना.
  • गाड़ियों की गति बढाने के संबंध में विचार विमर्श करना।
  • खानपान सेवाओं में सुधार की माँग करना।
क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति

अध्यक्ष. - महाप्रबंधक
सचिव - महाप्रबंधक के सचिव
कार्यकाल - 2 वर्ष
बैठक. - वर्ष में 3 बार
भत्ते- निर्धारित दर से व मानार्थ पास।

सदस्यों की सूची :-
उस क्षेत्रीय रेल में आने वाले सभी राज्यों के राज्य सरकार से एक सदस्य।
उस क्षेत्रीय रेल में आने वाले सभी राज्यों के विधान सभा एवं विधानपरिषद से एक - एक सदस्य।
पांच सदस्य चेंबर ऑफ कामर्स तथा व्यापार संगठन से।
प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक एक सदस्य।
लोकसभा से 2 सदस्य व राज्यसभा के सदस्या
कृषि और यात्री संगठन तथा सार्वनजिक क्षेत्र उपक्रम - प्रत्येक से दोसदस्या
एक सदस्य उपभोक्ता संरक्षा संगठन से।
9 प्रतिनीधि (8 रेल मंत्री ब्दारा तथा । महाप्रबंधक ब्दारा नामित )।

कार्य :- 
  • रेल उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सुविधा में सुधार व वृद्धी की माँग करना।
  • खानपान सेवाओं में सुधार व वृद्धी की माँग करना।
  • नये स्टेशन व साहाडिंग खोलने की माँग करना।
  • खेड़ो के के विद्युतीकरण की मांग करना।
  • समय सारणी में सुधार की माँग करना।
  • जिन स्टेशनों पर कुली सेवा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर इसकी माँग करता।
  • रेल प्रशासन को कामकाज के विषयमें पर अपने सुझाव देना
मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति 
1. अध्यक्ष - मंडल रेल प्रबंधक
2. सचिव - वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक /मंडल वाणिज्य प्रबंधक
3. कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक - 3 माह में एक बार (वर्ष में कम से कम 3 बार)
5.भत्ते - निर्धारित दर से व मानार्थ पास
6 सदस्य :- 
a. 6 सदस्य महाप्रबंधक व्दारा नियुक्त जिसमे स्थानीय चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यापारिक संगठन. उद्योग और कृषि संगठन से लिये जायेगे.
b. महाप्रबन्धक के व्दारा नियुक्त दो प्रतिनिधि पंजीकृत यात्री संगठन से.
c.9 प्रतिनिधि जिसमे से एक का नामांकन महाप्रबन्धक व्दारा किया जायेगा और 8 सदस्यों का नामांकन रेलमंत्री व्दारा किया जायेगा.
d. उस मंडल में आने वाले सभी राज्यों के राज्य सरकार से एक सदस्य.
e. उस मंडल में आने वाले सभी राज्यों के विधान सभा से एक - एक सदस्य 
f. उस मंडल में आने वाले संघ के मंत्री व्दारा और संसद सदस्य व्दारा एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा. (संसद सदस्य को इस समिति में सदस्य नही बनाया जाता है.
g. एक प्रतिनिधि ग्राहक संरक्षण संगठन से.
h. एक सदस्य अपंगो के संगठन से.

7. कार्य :- 
a. राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद और क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति दिये गये संदर्भो पर विचार विमर्श करना.
b. रेल उपभोक्ताओ को दी जाने वाली सेवा व सुविधाओ में सुधार की मांग करना
c. नये स्टेशन खोलने की मांग करना.
d.समय सारणी में सुधार की मांग करना.

  स्टेशन उपभोक्ता सलाहकार समिति 

1. अध्यक्ष - वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक /मंडल वाणिज्य  प्रबन्धक / सहा. वाणिज्य प्रबन्धक (स्टेशन के अनुसार)
2. सचिव - स्टेशन प्रबंधक / मुख्य खंड वाणिज्य निरीक्षक 
3.कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक - वर्ष में 4 बार 
5.भत्ते - निर्धारित दर से और मानार्थ पास.
6.सदस्य - 

a. मंडल के स्थानीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स, स्थानीय सहकारी समितियां और जनता के प्रतिनिधि इनकी संख्या 10 से ज्यादा नही होनी चाहिये.
b. महाप्रबंधक के व्दारा नामित सदस्य जिनका संबंध वाणिज्य व उद्योग केंद्र से है.

कार्य :- 
a. स्टेशन की सेवा व सुविधा में सुधार की मांग करना.
b. रेल उपभोक्ताओ के लिये अधिक से अधिक सेवाओ की मांग करना.
c. रेल उपभोक्ताओ की कठिनाईयो से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना व सुझाव देना.

उपनगरीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति 

1. अध्यक्ष - मुख्य परिचालन प्रबंधक
2. सचिव - उपमहाप्रबंधक 
3.कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक - आवश्यकतानुसार 
5.भत्ते - निर्धारित दर से व मानार्थ पास 
6. सदस्य 
a. एक सदस्य नगर से (अधिकतम 2 सदस्य )
b. एक सदस्य मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से जो उस मंडल की जिसके अंतर्गत वह  स्टेशन  है 
c. एक सदस्य क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से.
d.चार सदस्य उपनगरीय यात्री संगठन से लिये जाते है.
e. एक सदस्य जी.एम. व्दारा नामित जो एक महिला सदस्य होगी जो लोकसभा  या विधानसभा/ विधानपरिषद की सदस्य है.
f. इनके अतिरिक्त चार सदस्य रेल मंत्री व्दारा नामित एक सदस्य लोकसभ संसदीय कार्य मंत्रालय व्दारा नामित 

टाइम टेबल समिति 
1. अध्यक्ष - मुख्य परिचालन प्रबंधक
2. सचिव - महाप्रबन्धक व्दारा नामित 
3.कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक - आवश्यकतानुसार 
5. भत्ते - निर्धारित दर से नियमानुसार 

6. सदस्य - 
a. एक सदस्य प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से 
b. तीन सदस्य पंजीकृत यात्री संगठन से.
c. एक सदस्य जी एम व्दारा नामित.
d. एक सदस्य राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद से जो क्षेत्रीय रेल  उपभोक्ता सलाहकार  समिति का भी सदस्य है.


7. कार्य
a. टाइमटेबल बनाते समय से सलाह ली जाती है तथा यह समिति टाइम टेबल बदलने की  मांग कर सकती है
b.टाइम टेबल प्रकाशित करवाना व स्टेशनों व मंडल कार्यालय को भेजना.


रेल उपभोक्ता सुविधा समिति 

1. अध्यक्ष - महाप्रबन्धक 
2.सचिव - महाप्रबन्धक व्दारा नामित 
3.कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक  - आवश्यकतानुसार
5. सदस्य 
a. प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक एक सदस्य 
b. एक सदस्य महाप्रबंधक व्दारा नामित.
c.मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रधान मुख्य अभियंता, मुख्य विधुत अभियंता

6. कार्य 
a. रेल उपभोक्ताओ को दी जाने वाली सुविधाओ में सुधार हेतु सुझाव देना.
b. सुविधाये प्रदान करने के लिये वार्षिक कार्यक्रम बनाना.

नोट :- यह कमेटी उपनगरीय विभाग के लिये कार्य नही करेगी. 



 
 
 
 


No comments:

Post a Comment

.

Add To Any