जन संपर्क / उदेश्य / कार्य / समितियाँ

जनसंपर्क - भारतीय रेल एक वाणिज्य संस्था है। प्रत्येक वाणिज्य संस्था के लिये जनता के साथ संपर्क बनाये रखना आवश्यक होता है। जनसंपर्क के अतर्गत जनता के साथ अच्छे संपर्क बनाये रखना, जनता की समस्याओ को प्रशासन के समक्ष रखना तथा रेल प्रशासन द्दारा दी जाने वाली सुख - सुविधा ओ के बारे में जनता को अवगत कराना आदि शामिल हैं

जनसंपर्क के मुख्य उद्देश्य :

1. जनता के साथ अच्छे संपर्क स्थापित करना।

2. जनता का विश्वास प्राप्त करना।

3. रेल की छवि जनता में उज्वल करना।

जनसंपर्क संगठन -

यह संगठन क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ट उप - महाप्रबंधक के अंर्तगत कार्य करता है। इनकी सहायता के लिये मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी होते है। मंडल स्तर पर अह कार्य वाणिज्य विभाग क्यारा देखा जाता है।

संगठन के मुख्य कार्य
  • व्यापक रुप से जनता में यात्री सुविधाओ के बारे में प्रचार करना।
  • समय सारिणी में परिवर्तन के बारे में प्रचार करना।
  • जनता से प्राप्त शिकायतों से संबंधित अधिकारी को अवगत कराना।
  • समाचार पत्रों में छपी गलत खबरों का खंडन करना।
  • वाणिज्य प्रचार के माध्यम से आय प्राप्त करना ।
जनसंपर्क बनाये रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई है,जो निम्नलिखित है।
  • राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद । (३२000)
  • क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति । (2२000)
  • मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति। (0२000)
  • स्टेशन सलाहकार समिति। (300)
  • उपनगरिय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति | (8२७०0)
  • रेल उपभोक्ता सुख - सुविधा समिति। (२0७0)
  • टाइम टेबल समिति। (70)
राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद

1. अध्यक्ष. - रेलमंत्री
2. सचिव - निदेशक वाणिज्य यातायात(सामान्य)
3. कार्यकाल .- 2 वर्ष
4. बैठक. - वर्ष में दो बार
5. भत्ते- निर्धारित दर से व मानार्थ पास।
6. सदस्य
  • अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य
  • सचिव - वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा सहकार, उधोग, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय
  • लोकसभा के 0 सदस्य
  • राज्यसभा के 5 सदस्य
  • प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक सदस्य
  • चेंबर ऑफ कामर्स के दो सदस्य
  • कृषि संगठन से एक सदस्य
  • उधोग संगठन से एक सदस्य
  • दो सदस्थ - सेवानिवृत्त रेल अधिकारी (महाप्रबंधक / रेलवे बोर्ड के सदस्य)
7. कार्य :- 
  • यात्रियों को दी जानेवाली सेवाओं और सुविधाओ मे वृध्दी की मांग करना।
  • नये स्टेशन बनाने की माँग करना।
  • गेज परिवर्तन की माँग करना।.
  • रेल लाइन बढाने की माँग करना.
  • गाड़ियों की गति बढाने के संबंध में विचार विमर्श करना।
  • खानपान सेवाओं में सुधार की माँग करना।
क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति

अध्यक्ष. - महाप्रबंधक
सचिव - महाप्रबंधक के सचिव
कार्यकाल - 2 वर्ष
बैठक. - वर्ष में 3 बार
भत्ते- निर्धारित दर से व मानार्थ पास।

सदस्यों की सूची :-
उस क्षेत्रीय रेल में आने वाले सभी राज्यों के राज्य सरकार से एक सदस्य।
उस क्षेत्रीय रेल में आने वाले सभी राज्यों के विधान सभा एवं विधानपरिषद से एक - एक सदस्य।
पांच सदस्य चेंबर ऑफ कामर्स तथा व्यापार संगठन से।
प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक एक सदस्य।
लोकसभा से 2 सदस्य व राज्यसभा के सदस्या
कृषि और यात्री संगठन तथा सार्वनजिक क्षेत्र उपक्रम - प्रत्येक से दोसदस्या
एक सदस्य उपभोक्ता संरक्षा संगठन से।
9 प्रतिनीधि (8 रेल मंत्री ब्दारा तथा । महाप्रबंधक ब्दारा नामित )।

कार्य :- 
  • रेल उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सुविधा में सुधार व वृद्धी की माँग करना।
  • खानपान सेवाओं में सुधार व वृद्धी की माँग करना।
  • नये स्टेशन व साहाडिंग खोलने की माँग करना।
  • खेड़ो के के विद्युतीकरण की मांग करना।
  • समय सारणी में सुधार की माँग करना।
  • जिन स्टेशनों पर कुली सेवा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर इसकी माँग करता।
  • रेल प्रशासन को कामकाज के विषयमें पर अपने सुझाव देना
मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति 
1. अध्यक्ष - मंडल रेल प्रबंधक
2. सचिव - वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक /मंडल वाणिज्य प्रबंधक
3. कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक - 3 माह में एक बार (वर्ष में कम से कम 3 बार)
5.भत्ते - निर्धारित दर से व मानार्थ पास
6 सदस्य :- 
a. 6 सदस्य महाप्रबंधक व्दारा नियुक्त जिसमे स्थानीय चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यापारिक संगठन. उद्योग और कृषि संगठन से लिये जायेगे.
b. महाप्रबन्धक के व्दारा नियुक्त दो प्रतिनिधि पंजीकृत यात्री संगठन से.
c.9 प्रतिनिधि जिसमे से एक का नामांकन महाप्रबन्धक व्दारा किया जायेगा और 8 सदस्यों का नामांकन रेलमंत्री व्दारा किया जायेगा.
d. उस मंडल में आने वाले सभी राज्यों के राज्य सरकार से एक सदस्य.
e. उस मंडल में आने वाले सभी राज्यों के विधान सभा से एक - एक सदस्य 
f. उस मंडल में आने वाले संघ के मंत्री व्दारा और संसद सदस्य व्दारा एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा. (संसद सदस्य को इस समिति में सदस्य नही बनाया जाता है.
g. एक प्रतिनिधि ग्राहक संरक्षण संगठन से.
h. एक सदस्य अपंगो के संगठन से.

7. कार्य :- 
a. राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद और क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति दिये गये संदर्भो पर विचार विमर्श करना.
b. रेल उपभोक्ताओ को दी जाने वाली सेवा व सुविधाओ में सुधार की मांग करना
c. नये स्टेशन खोलने की मांग करना.
d.समय सारणी में सुधार की मांग करना.

  स्टेशन उपभोक्ता सलाहकार समिति 

1. अध्यक्ष - वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक /मंडल वाणिज्य  प्रबन्धक / सहा. वाणिज्य प्रबन्धक (स्टेशन के अनुसार)
2. सचिव - स्टेशन प्रबंधक / मुख्य खंड वाणिज्य निरीक्षक 
3.कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक - वर्ष में 4 बार 
5.भत्ते - निर्धारित दर से और मानार्थ पास.
6.सदस्य - 

a. मंडल के स्थानीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स, स्थानीय सहकारी समितियां और जनता के प्रतिनिधि इनकी संख्या 10 से ज्यादा नही होनी चाहिये.
b. महाप्रबंधक के व्दारा नामित सदस्य जिनका संबंध वाणिज्य व उद्योग केंद्र से है.

कार्य :- 
a. स्टेशन की सेवा व सुविधा में सुधार की मांग करना.
b. रेल उपभोक्ताओ के लिये अधिक से अधिक सेवाओ की मांग करना.
c. रेल उपभोक्ताओ की कठिनाईयो से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना व सुझाव देना.

उपनगरीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति 

1. अध्यक्ष - मुख्य परिचालन प्रबंधक
2. सचिव - उपमहाप्रबंधक 
3.कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक - आवश्यकतानुसार 
5.भत्ते - निर्धारित दर से व मानार्थ पास 
6. सदस्य 
a. एक सदस्य नगर से (अधिकतम 2 सदस्य )
b. एक सदस्य मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से जो उस मंडल की जिसके अंतर्गत वह  स्टेशन  है 
c. एक सदस्य क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से.
d.चार सदस्य उपनगरीय यात्री संगठन से लिये जाते है.
e. एक सदस्य जी.एम. व्दारा नामित जो एक महिला सदस्य होगी जो लोकसभा  या विधानसभा/ विधानपरिषद की सदस्य है.
f. इनके अतिरिक्त चार सदस्य रेल मंत्री व्दारा नामित एक सदस्य लोकसभ संसदीय कार्य मंत्रालय व्दारा नामित 

टाइम टेबल समिति 
1. अध्यक्ष - मुख्य परिचालन प्रबंधक
2. सचिव - महाप्रबन्धक व्दारा नामित 
3.कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक - आवश्यकतानुसार 
5. भत्ते - निर्धारित दर से नियमानुसार 

6. सदस्य - 
a. एक सदस्य प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से 
b. तीन सदस्य पंजीकृत यात्री संगठन से.
c. एक सदस्य जी एम व्दारा नामित.
d. एक सदस्य राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद से जो क्षेत्रीय रेल  उपभोक्ता सलाहकार  समिति का भी सदस्य है.


7. कार्य
a. टाइमटेबल बनाते समय से सलाह ली जाती है तथा यह समिति टाइम टेबल बदलने की  मांग कर सकती है
b.टाइम टेबल प्रकाशित करवाना व स्टेशनों व मंडल कार्यालय को भेजना.


रेल उपभोक्ता सुविधा समिति 

1. अध्यक्ष - महाप्रबन्धक 
2.सचिव - महाप्रबन्धक व्दारा नामित 
3.कार्यकाल - 2 वर्ष 
4.बैठक  - आवश्यकतानुसार
5. सदस्य 
a. प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक एक सदस्य 
b. एक सदस्य महाप्रबंधक व्दारा नामित.
c.मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रधान मुख्य अभियंता, मुख्य विधुत अभियंता

6. कार्य 
a. रेल उपभोक्ताओ को दी जाने वाली सुविधाओ में सुधार हेतु सुझाव देना.
b. सुविधाये प्रदान करने के लिये वार्षिक कार्यक्रम बनाना.

नोट :- यह कमेटी उपनगरीय विभाग के लिये कार्य नही करेगी. 





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INDEX

Commercial 01.01वाणिज्य विभाग के कार्य 01.03 जन शिकायत - कारण निवारण/ शिकायत करने की पद्धतिया / जन शिकायत निवारण तंत्र 01.04 दुर्घटना स्थल पर वाणिज्य विभाग के कार्य 01.05 ग्राहक देखभाल एवं ग्राहक संतुष्टि एवं सौजन्यता 01.07 यात्री सेवाओ का सिटीजन चार्टर एवं यात्री सुविधाये 01.08 गाडी में चोरी होने पर कार्यवाही 01.09 इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) 01.10 इंडियन रेलवे सतकर्ता संगठन 01.12 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: 01.13 उप्भोक्ता आरक्षण अधिनियम: 02.01 न्युनतम किराया 02.02 राजधानीगाड़िय /जनशताब्दी / शताब्दी / दुरंतो के न्युनतम किराया 02.03 युवा गाड़ियो का किराया 02.04 मासिक / सीजन टिकट के न्युनतम किराये 02.05 किराये का पूर्णाकन 02.06 टेलित्स्कोपिक किराया 02.07 समायोजित दूरी 02.08 संयुक्त किराया 02.09 कोचिंग यातायात हेतु संदर्भ पुस्तके 03.01 टिकट की परिभाषा/कागज़ी टिकट/ छपे कार्ड टिकट एवं प्रकार 03.02 विषेश प्रकार के टिकट 03.03 यात्रा - विराम के नियम 03.04 गार्ड प्रमाण पत्र 03.05 अनारक्षित टिकट प्रणाली (UTS) 03.06. विभिन्न प्रकार के यू टी एस रिपोर्ट 03.07 ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन (ए टी बी एम) 03.08 कैश/कॉईन एवं स्मार्ट कार्ड आधारित टिकट बेडिंग मशीन 03.09 यात्री टिकट सुबिधा केंद्र 03.10 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (STBA - Station Ticket Booking Agent) 03.11 हैण्ड हेल्ड टर्मिनल (एच.एच.टी) 03.12 मोबाइल तथा लैपटॉप पर टिकट बुकिंग 03.13 महिला यात्रियों को दी जाने वाली सुबीधाऐ 03.14 विदेशी यात्रियों को दी जानेवाली सुविधाऐ 04.01 रियायत के सामान्य नियम 04.02 भारतीय रेल पर रियायत के प्रकार 05.01 आरक्षण के सामान्य नियम 05.02 गाड़ी के प्रस्थान स्टेशन से आरक्षण की पध्दति 05.03 रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण (RAC) 05.04 संगणीकृत आरक्षण पध्दति 05.05 संगणीकृत आरक्षित टिकट पर छापी जाकारी 05.06 आरक्षित टिकटो का हस्तांतरण 05.07 समूह आरक्षण/ तत्काल सेवा/ प्रीमियम तय्काल 05.08 राजधानी एक्सप्रेस/ गरीब रथ/ दुरंतो/ शताब्दी एक्सप्रेस/ सुविधा आदि ट्रेने 05.09 आय टिकटिंग इ टिकटिंग तथा फ्लेक्सी किराया 05.10 आई वी आर अस/ आई टी ई अस/ एन टी इ अस/ टी अस बी इ/ पी ओ इ टी 05.11 यान और विशेष गाडी का आरक्षण 05.12 आरक्षण में परिवर्तन के नियम 05.13 रेलवे पास पर आरक्षण में परिवर्तन के नियम 05.14 आरक्षण कार्यालय के फॉर्म/आर ओ पी डी/रजिस्टर/ विवरणियां 05.15 ई सी आर सी के कर्तव्य 06.01 किराये के वापसी नियम क्रमांक.1 से नियम क्रमांक 22 06.02 इंडरेल पर धन के वापसी 06.03 सैनिक वारंट पर किराया की वापसी 06.04 संगणिकृत कोचिंग धन वापसी प्रणाली/ इ डी आर - उददेश एवं प्रक्रिया 07.01 टिकट जाँच तथा अनियमित यात्रा / टिकट जाँच के उद्देश्य 07.02 टिकट जाँच के प्रकार 07.03 निप्पर के प्रकार 07.04 टिकट संग्राहक के कार्य 07.05 टी . टी . ई / कंडक्टर के कार्य 07.06 वेक अप अलार्म 139 रेलवे इन्क्वारी सेवा आयव्हिआर से 07.07 अनियमित यात्रा के कारण 07.08 बिना टिकट / अनियमित यात्रा के रोकनाथ के उपाय 07.09 निजी रेकोड 07.10 टिकट जमा रसीद 07.11 टीटीई द्वारा रेलवे आये को जमा करना 07.12 हँडिंग ओवर मेमो/ EFT/EFR का खो जाना/ टी सी रिटर्न्स/टीसीआर 07.13 संसद सदस्यों द्वारा की गई यात्रा का विवरण 07.14 जमा किये गए टिकटों का रजिस्टर एवं निपटारा 07.15 अनियमित यात्रा 07.16 अनियमित यात्रा के प्रकार 07.17 बिना बुक सामान 08.01 यात्रा सामान/ रेल-प्रशासन का उतारदयित्व 08.02 सामान बुकिंग क नियम 08.03 सामान में एक पैकेज का अधिकतम वजन और परिमाप 08.04 सामान में अस्वीकृत वास्तुऐ 08.05 परिमाप से पैकेज का वजन प्राप्त करने की पध्दति 08.06 स्थूल वस्तुओं की बुकिंग 08.07 यात्री कक्ष में बीमार यात्री के साथ छोटे ऑक्सीजन सिलिंडर की बुकिंग 08.08 टेलीविज़न की बुकिंग 08.09 कंप्यूटर की बुकिंग 08.10 विभिन्न प्रकार के पत्थरों की मूर्तियों की बुकिंग 08.11 बच्चो की ट्रइसिकिल की बुकिंग 08.12 सभी कोटि के अपंग व्यक्तियों से कुर्सिया / गाडिया की बुकिंग 08.13 न मुडने वाली चारपाई की बुकिंग 08.14 पहिये वाली गाड़ीयो की बुकिंग 08.15 सामान सारांश 09.01 पशुधन की बुकिंग 09.02 यात्री के साथ बिना बुक कुत्ता 09.03 छोटे पशु-पक्षियों की बुकिंग 09.04 जीवित मुर्गियों की बुकिंग 10.01 पार्सल एव पार्सल प्रभार के स्केल /वजन एवं परिमाप 10.04 स्थूल वस्तुओं की बुकिंग 10.05 पार्सल में अस्वीकृत वस्तुए 10.06 पार्सल मार्ग पत्र 10.07 पार्सल बुक करने के नियम 10.08 अग्रेषण पत्र 10.09 रेलवे द्वारा मुफ्त वहन की जाने वाली वस्तुए 10.10 पार्सल की गलत घोषणा 10.11 पंजीकृत समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की बुकिंग 10.12 मानव लाश / मानव कंकाल की बुकिंग 10.13 मानव शरीर के अंगो का बुकिंग 10.14 मानव भस्म की बुकिंग 10.15 वाहन / मोटरकार की बुकिंग 10.16 खजाने की बुकिंग 10.18 पार्सल सारांश / पार्सलो का लदान एवं उतरान 10.22 कोचिंग वाहनों / वैगनो में अधिक पार्सल लदान करने पर जुर्माना 10.23 अतिरित्क मूल्य पर प्रतिशत प्रभार 10.24 पार्सल की सुपुर्दगी एवं पार्सल सुपुर्दगी के प्रकार 10.31 क्षतिपूर्ति पत्र के प्रकार 10.32 मार्ग परिवर्तन 10.33 खोया सामान 10.34 व्यापक रूप से पार्सल को पट्टे देने संबंधी नीति 11.01 स्थान शुल्क / नियम /स्टेशनो का वर्गीकरण / समय छूट एवं दर 12.01 विलंब शुल्क / सामान्य नियम एवं समय छूट 13.01 रेल अधिनियम 1989 की मुख्य धाराए 13.02 रेल दुर्घटना में घायल / मृत्यु होने पर रेलवे का दायित्व एवं अनुग्रह राशी 13.03 अग्रिशमन व्यवस्था और प्रथमोपचार 13.04 आपदा प्रबंधन 14.01 सैनिक यातायात / सैनिक रियायती पत्र / सैनिक प्रमाण पत्र 15.01 यातायात लेखा 16.01 शब्द संक्षेप वाणिज्य Abbreviations Commercial 17.01 रेल यातायात 17.02 स्टेशन 17.03 शहरी बुकिंग कार्यालय 17.04 शहरी बुकिंग एजेंसी 17.05 बाहरी एजेंसी 17.06 साइडिंग 17.07 वैगन पर पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी 17.08 कार्य तथा व्यापार का समय 17.09 रोक तथा प्रतिबन्ध 18.01 अग्रेषण पत्र - महत्त्व एवं प्रकार 18.02 वागन पंजीकरण शुल्क दर / जब्त एवं वापसी की परिस्तिथिया 18.03 अधिमान्य यातायात आदेश (PTO) 18.04 पंजीकृत मांग पत्र में परिवर्तन 18.05 वैगनो की पुर्ति एवं आवंटन 18.06 माल की गलत घोषणा 18.07 पैकिंग / लबेलिंग एवं मार्किंग 18.08 माल की तुलाई/ इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज 18.09 माल यातायात के लिए मार्ग निशचित करना 18.10 माल यातायात के दर 18.11 अवर्गीकृत माल 18.12 वैगन भार प्रेषण की बुकिंग 18.13 गाडी भार प्रेषण की बुकिंग (Train Load Consignment) 19.01 पशुधन की बुकिंग 19.02 निषिद्ध एवं नशीला माल 19.03 खतरनाक एवं विस्फोटक माल की बुकिंग 19.04 बदबूदार माल 19.05 रेल सामग्री की बुकिंग 19.06 मिलिटरी यातायात 20.01 लदान रजिस्टर (Loading Register) 20.02 लदान की सावधानियाँ (Loading Precautions) 20.03 वर्षा ऋतू में लदान सावधानियाँ 20.04 रिविट / ताला लगाना / सील 21.01 उतरान रजिस्टर 21.02 आवक इनवाइट की जाँच (Checking of inward invoice) 21.03 माल की पुनः तुलाई (Re-Weighment of Goods) 21.04 क्षति कमी पोस्ट कार्ड (Damage Deficiency Post Card) 21.05 क्षति कमी संदेश (DD MESSAGE) 21.06 वैगन स्थानांतरण रजिस्टर 22.01 माल की सुपुर्दगी 22.02 सुपुर्दगी किताब (Delivery Book) 22.03 कपटपूर्ण सुपुर्दगी रोकने के उपाय (Measures to prevent Fraudulent delivery) 22.04 आंशिक सुपुर्दगी 22.05 खुली सुपुर्दगी और निधारर्ण सुपुर्दगी (Open Delivery & Assessment Delivery) 22.06 मेमो सुपुर्दगी (Memo delivery) 22.07 मूल्य देय पद्धती (Value Payable System (VPS) 22.08 रेल अधिनियम धारा 77 22.09 माल की दुबारा बुकिंग (Re-booking of goods) 22.10 मार्ग परिवर्तन (Diversion) 22.11 गेट पास (Gate Pass) 23.01 विलंब शुल्क - परिभाषा एवं सामान्य नियम 23.02 लदान / उतरान के लिए समय छूट (घंटो में) 23.03 स्थान शुल्क - परिभाषा एवं समान्य नियम 23.04 समय छूट 23.05 स्थान शुल्क के दर 24.01 क्रेन प्रभार (Crane Charge) 24.02 क्रेन कर्षण प्रभार (Crane Haulage Charge) 25.01 ज्यादा माल (Excess Goods) 25.02 असंबंधित माल (Unconnected Goods) 25.03 अदावी माल (Unclaimed goods) 25.04 आम नीलामी (Public Auction) 26.01 साप्ताहिक वस्तुसूचि (Weekly inventory) 26.02 भुकतान के तरीके (Modes of Payment) 26.03 केवल वजन पदधति (Weight only System) 26.04 क्रेडिट नोट कम चेक (Credit Note Cum cheque) 27.01 वाहक और जमानतार के रूप में रेलवे के जिम्मेदारी (रेल अधिनियम की धरा 93 से 106) 28.01 दावा की परिभाषा और नुकसान 28.02 दावा के कारण 28.03 दावा निवारण हेतु उठाये गए कदम 28.04 गौण दावो का निपटारा 28.05 डिस रिपोर्ट 28.06 रेल दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal - RCT) 28.07 रेल दर अधिकरण 29.01 विपणन एवं विक्रय (उदेश्य और कार्य) 29.02 रेल यातायात अन्य परिवहन सेवाओ की ओर आकर्षित होने के कारण 29.03 रेल द्वारा विपणन के क्षेत्र में उठाए गए कदम 29.04 भाड़ा विपणन के क्षेत्र में उठाए गए कदम 29.05 यातायात उत्पाद 29.06 इंजन ऑन लोड (Engine on load scheme) 29.07 टर्मिनल इंसेंटिव कम इंजन ऑन लोड स्कीम 29.08 मालभाड़ा परिचालन सुचना प्रणाली (FOIS-frieght operations information system) 29.09 सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) 29.10 प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल 29.11 रेल साइड वेयर हाउसिंग योजना (Rail Side Warehousing Scheme) 29.12 टर्मिनल विकास योजना Terminal Development Scheme 29.13 स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर योजना (SFTO) 29.14 ऑटो मोबाइल फ्रेट ऑपरेटर योजना AFTO 29.15 ऑटोमोबाइल और सहायक हब का विकास पर नीति 29.16 समर्प्रित भाड़ा गलियारा 29.17 वैगन को पट्टे पर देने हेतु योजना 29.18 मेरी गो राउंड Merry Go Round System 29.19 रोल ऑन रोल ऑफ़ RORO 29.20 रेशनलाईजेशन स्कीम 29.21 कंटेनर सेवा / कॉनकोर (CONCOR) 29.22 निजी साईंडिंग नीति 29.23 पार्सल प्रबंधन प्रणाली PMS - Parcel Management System 29.24 व्यापक रूप से पार्सल को पट्टे पर देने संबंधी नीति (सी.पी.एल.पी) 29.25 यात्री प्रोफाइल मेनेजमेंट पद्धति 30.01 यातायात लेखा 30.02 मशीन निर्मित सार विवरण (MPA) 30.03 स्टेशन बकाया तथा उसका निपटारा 30.04 अभिप्रभार और अवप्रभार तथा उनका निपटरा 30.05 माल तुलन पत्र 30.06 माल यातायात की विविध विवरणिया 30.07 माल रोकंड पुस्तक 4.021 विषेष रियायत Index जन संपर्क / उदेश्य / कार्य / समितियाँ बीजक प्रतियां लेखा कार्यलय को भेजना माल सुपुर्दगी पुस्तक सुबिधा टिकट आदेश - (PTO)

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