यात्री का गाड़ी (Train) में सामान चोरी होने पर कार्यवाही
1. गाड़ी में चोरी हो जाने पर रिपोर्ट (एफआईआर) करने की व्यवस्था भारतीय रेल पर उपलब्ध है.
2. रिपोर्ट (एफआईआर) करने के लिये निर्धारित प्रपत्र समय सारिणी में दिया गया है.
3. निर्धारित एफआईआर फार्म हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में कोच कंडक्टर, टीटीई, गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मियों के पास उपलब्ध होता है। इसे भरने के बाद, यह फार्म किसी भी अधिकारी अर्थात् टीटीई/गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मी को अगले पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सौंपा जा सकता है।
4. यात्री व्दारा चोरी की घटना की विस्तृत जानकारी एफआईआर फार्म में लिखना चाहिये. जैसे :- पीएनआर नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर, समान का विवरण, जिस पर संदेह हो उस यात्री की जानकारी, उसका सीट / बर्थ नंबर, उसके व्दारा बोली जा रही भाषा, बातचीत के मुद्दे, उसने यात्रा कहाँ से शुरू की तथा कहाँ तक यात्रा की आदि.
5. शिकायतकर्ता यात्री ने उसका पूरा नाम तथा पता एफआईआर फ़ार्म में लिखना चाहिये.
6. शिकायतकर्ता यात्री ने एफआईआर फ़ार्म की प्रति शासकीय रेलवे पुलिस कर्मचारी को सुपुर्द करना चाहिये तथा उसकी प्राप्ती रसीद लेना चाहिये. उसका पूरा नाम तथा पता लिखना चाहिये.
7. शिकायतकर्ता यात्री को अपनी यात्रा रोक देने की आवश्यकता नही होती.
8. यदि एफआईआर फ़ार्म की पुस्तक उपलब्ध ना हो तब यात्री व्दारा सादे कागज पर चोरी हो जाने के बारे में शिकायत लिखकर देना चाहिये.
9. शिकायत में चोरी गये समान तथा अन्य वस्तुओ की जानकारी होनी चाहिये.
10. इन सभी सेवाओं और प्रतिबद्धताओं के लिए नागरिकों से कोई भुगतान नहीं ली जाएगी।
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