विषेश प्रकार के टिकट

















3. विशेष प्रकार के टिकट 

a. सीजन टिकट 
b. चक्राकार  यात्रा टिकट 
c. इन्दरेल पास 
d. सैनिक जाँच टिकट 
e. यात्रा एवं आरक्षण टिकट 
f. स्वय मुद्रित टिकट 
g. उपज विक्रेता टिकट 
h. वापसी यात्रा टिकट 
i. पर्यटक कूपन टिकट 
j. मार्केट वेंडर टिकट 
k. यात्रा बढाव टिकट 
l. मुंबई उपनगरीय भाग पर पर्यटक 

B) अ - यात्रा टिकट 

a. प्लेट फार्म टिकट 
b. प्लेट फार्म परमिट 
c. विश्रामालय टिकट 
d. अमानती सामान पर टिकट 
e. लॉकर्स टिकट 
f. अनुपूरक प्रभार टिकट 
g. सामान टिकट 
h. बाजार पूर्ती टिकट 
i. विस्तर बंद टिकट 

A. ) यात्रा - टिकट 

1) छपे कार्ड टिकट - इन टिकटों पर जारी करने वाले क्षेत्रीय रेलवे का नाम, प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन का नाम, बरास्ता (via), दूरी किलोमीटर में, श्रेणी, किराया, टिकट का नंबर आदि जानकारी छपी होती है. टिकट जारी करने की तिथि टिकट पर मशीन व्दारा पंच की जाती है या हाथ में लिखी जाती है उपरोक्त जानकारी हिंदी व अंग्रेजी में होती है. छपे कार्ड टिकटों के नंबर 00000 स शुरू होकर 99999 पर समाप्त होते है. इस प्रकार से एक लाख टिकट समाप्त होने पर दूसरी श्रंखला 'A' '00000 से A'99999 शुरू की जाती है. टिकटों के नंबर हमेशा 5 अंको में होंगे. छपे कार्ड टिकट आठ प्रकार के होते है 

I. स्थानीय यातायात वयस्क एक तरफा यात्रा टिकट.
II. स्थानीय यातायात वयस्क वापसी टिकट.
III. इतर यातायात वयस्क एक तरफा यात्रा टिकट.
IV. इतर यातायात वयस्क वापसी यात्रा टिकट.
V. स्थानीय यातायात बालक एक तरफा यात्रा टिकट.
vi. स्थानीय यातायात बालक वापसी यात्रा टिकट.
vii. इतर यातायात बाकल एक तरफा यात्रा टिकट.
viii. इतर यातायात बालक वापसी यात्रा टिकट.

2) कागजी टिकट : - 
a. कोरा कागज टिकट - IRCM Vol- I, Para No. 210 

यह टिकट पुस्तक के रूप में बंधा होता है. प्रत्येक पन्ने पर नंबर छपे होते है, एक ही नंबर के तीन पन्ने होते है.

1. लेखा 
2. यात्री 
3. रिकार्ड 

इस टिकट पर यात्रा का पूरा विवरण हाथ से लिखा जायेगा. जैसे - प्रस्थान स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम, दूरी, श्रेणी, किराया इत्यादि. यह टिकट दो तरफा कार्बन की सहायता से बनाया जाता है यह पुलिस बारंट या रियायती पत्र के बदले में जारी किया जाता है 

b. अतिरिक्त किराया टिकट : IRCM V- I Para No. 212

जब छपे कार्ड टिकट उपलब्ध नही होते है या समाप्त हो जाते है तो अतिरिक्त किराया टिकट जारी किये  जाते है. यह टिकट पुस्तक के रूप में बंधा होता है प्रत्येक पन्ने पर नंबर छपे होते है, एक ही नंबर के तीन पन्ने होते है.

1) लेखा 
2) यात्री 
3) रिकार्ड

इस टिकट पर यात्रा का पूरा विवरण हाथ से लिखा जाएगा. जैसे - प्रस्थान स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम दूरी, श्रेणी, किराया इत्यादि. यह टिकट निम्नलिखित पध्दति से जारी किया जायेगा.

उस दिशा का जो अंतिम स्टेशन का छपा कार्ड टिकट उपलब्ध होगा, वह जारी किया जायेगा तथा इस टिकट के साथ अतिरिक्त किराया टिकट पर आगे की यात्रा बढाकर दी जायेगी. छपे कार्ड टिकट का विवरण इस टिकट पर लिखा जाएगा. यह टिकट दो तरफा कार्बन की सहायता से बनाया जाता है. महीने के अंत में लेखा पन्नो की एक विवरणी बनाकर तुलन पत्र के साथ लेखा कार्यालय भेजी जाएगी.


c. अतिरिक्त किराया रसीद : 
अतिरिक्त किराया टिकट की पुस्तक का उपयोग जब टिकट जाँच कर्मचारी व्दारा किया जाता है तब इसे अतिरिक्त किराया रसीद कहते है. टिकट जाँच कर्मचारी व्दारा इस पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितयो में किया जाता है:

1. बिना टिकट यात्रियो से प्रभार वसूल करते समय.
2. बिना बुक सामान को प्रभारित करते समय.
3.यात्रा बढाते समय.
4. टिकट को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में परिवर्तन करते समय.

d. आरक्षित यान /विशेष गाड़ी का टिकट : 
 
जब किसी समूह व्दारा यान या विशेष गाड़ी का आरक्षण किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में यह टिकट जारी किया जाता है.

1. यह टिकट पुस्तक के रूप में बंधा होता है.
2. यह वारंट बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत करने पर जो टिकट जारी किया जाता है उसे सैनिक टिकट कहते है. यह टिकट पुस्तक के रूप में बंधा होता है.
3. पुस्तक के प्रत्येक पन्ने पर नंबर छपे होते है, एक ही नंबर के तीन पन्ने होते है.

a. लेखा 
b. यात्री 
c.रिकार्ड 

4. इन टिकट पर यात्रा का पूरा विवरण लिखा जायेगा. जैसे - प्रस्थान स्टेशन का नाम , गंतव्य स्टेशन का नाम, दूरी, श्रेणी. किराया. वारंट नंबर इत्यादि. उसी प्रकार वारंट पर टिकट नंबर, टिकट जारी करने की तिथि, किराया, श्रेणी इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किये जायेगे.

5. यात्री से किराया नगद नही लिया जायेगा.

6. वारंट जमा कर लिया जायेगा जिसे केश वाउचर के रूप में रोकड़ कार्यालय को भेज दिया जायेगा.
7. किराया रक्षा मंत्रालय के नाम डेबिट किया जायेगा.
8. यदि उपरोक्त वारंट के बदले में टिकट न लेकर यात्रा करते हुए पाया जाता है तो निम्नलिखित पध्दति से प्रभारित किया जायेगा.
a. गार्ड प्रमाण पत्र के साथ होने पर निशुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी.
b. गार्ड प्रमाण पत्र न होने पर, पाये जाने के स्थान तक बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा. आगे की यात्रा के लिये निशुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी.

f. उच्चपदस्थ अधिकारी मांग पत्र - 
IRCA Coaching Tariff No. 26 Part - I Vol - I Rule No. 404/ Annexure - F

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, उपप्रधानमन्त्री, केन्द्रीय मंत्री (केबिनेट /राज्य) , तीनो सेनाओ के अध्यक्ष , लोकसभा अध्यक्ष , राज्यसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, इत्यादि व्यक्तियों की गणना उच्च पदस्थ अधिकारियो में की जाती है. इन अधिकारियो की सूची तथा इनके लिए स्थान का प्रबंध, इसका विस्तृत विवरण कोचिंग टैरिफ नंबर 26 के अंतर्गत दिया गया है. राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री गाड़ी का आरक्षण करवा सकते है तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी अपनी पात्रता के अनुसार सीट / बर्थ या यान का आरक्षण करवा सकते है.

टिकट प्राप्त करने के लिये मांग पत्र बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा. यह मांग पत्र दो भागो में होता है. बुकिंग क्लर्क व्दारा दोनों भागो पर यात्रा का पूरा विवरण, यात्रियों की संख्या, किराया, श्रेणी, इत्यादि विवरण लिखकर हस्ताक्षर किये जायेगे तथा स्टेशन की मुहर लगाई जायेगी. मांग पत्र का एक भाग अधिकारी को दिया जायेगा तथा दूसरा भाग नगद वाउचर के  रूप में रोकड़ कार्यालय को भेजा जायेगा.
बिना बदले हुए मांग पत्र के साथ यात्रा करते पाये जाने पर मुफ्त अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी. मांग पत्र के दोनों भाग जमा करके यातायात लेखा कार्यालय को भेज दिये जायेगे.

g. संसद - सदस्य पहचान पत्र / रेल पास : 

संसद के सचिव व्दारा संसद - सदस्यों को पहचान पत्र जारी किया जाता है. यह पहचान पत्र लोकसभा सदस्य के लिए हरे रंग का और राज्यसभा सदस्य के लिए लाल रंग का होता है. इस पहचान पत्र के साथ इन्हें 25 पर्चियों वाली एक पुस्तक भी दी जाती है, जिसके प्रत्येक पन्ने पर क्रम संख्या छपी होती है. एक ही नंबर के दो भाग होते है : 
1. रिकार्ड 
2. रेलवे 

इस पर्ची पर सदस्य व्दारा की गई यात्रा का विवरण लिखा जायेगा. गंतव्य स्टेशन पर रेलवे वाला भाग टिकट संग्राहक को दिया जायेगा. जिसे विशिष्ट पंजी में दर्ज करने के बाद अन्य जमा किये गये टिकटों के साथ लेखा कार्यालय को भेज दिया जायेगा.

संसद - सदस्य को दी जानेवाली सुविधाएँ :
1. संसद - सदस्य पहचान पत्र पर पत्नी / पति के साथ भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक  वातानुकूल प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते है.
2.एक साथी को वातानुकूल शयनयान  टू टियर में मुफ्त ले जा सकते है.
3.यदि संसद - सदस्य की पत्नी/पति यात्रा के दौरान साथ नही है, तो किसी भी एक व्यक्ति को वातानुकूल प्रथम श्रेणी में अपने साथ ले जा सकते है. साथी वातानुकूल शयनयान टू टियर में यात्रा करेगे.
4. यदि संसद - सदस्य अंध या अपंग है, तो साथी को भी वातानुकूल प्रथम श्रेणी में ले जा सकते है.
5. संसद अधिवेशन के दौरान संसद - सदस्य की पत्नी /पति के लिए अपने निवासस्थान से नई दिल्ली और वापसी यात्रा के लिए  या अपने निवासस्थान से नजदीक के हवाई अड्डे तक और वापसी यात्रा के लिए मानार्थ पास जारी किया जायेगा.
6. संसद - सदस्य को टेलीफोन पर आरक्षण दिया जायेगा, परन्तु 24 घंटे आवेदन पत्र आरक्षण कार्यालय में भेजना चाहिए.
7. संसद - सदस्य के लिए बी. आय. पी. कोटे से आरक्षण का प्रबंध किया जा सकता है.
8. यदि रेलवे से संबंधित समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी स्टेशन पर रुकते है, तो विश्रामालय की सुविधा मुफ्त में दी जायेगी. यदि अन्य कारण से रुकते है तो 50% प्रभार लेकर यह सुविधा दी जायेगी.

3. विशेष प्रकार के टिकट 

a) सीजन टिकट : 
IRCA Coaching Tariff No. 26 Part - I Vol - l  Rule No. 242.1 

1. प्रथम तथा व्दीतीय श्रेणी के मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सीजन टिकट मुंबई उपनगरीय तथा गैर - उपनगरीय विभाग पर जारी किये जाते है.
2. मुंबई उपनगरीय विभाग पर उपनियम विभाग की सीमा तक सीजन टिकट जारी किये जाते है.
3. गैर - उपनगरीय विभाग पर 150 किमी तक सीजन टिकट जारी किये जाते है. अपवाद : मुंबई से पुणे, मुंबई से मनमाड, मुंबई से नासिकरोड इत्यादि.
4. मासिक सीजन टिकट के लिये निर्धारित दर से किराया लिया जाता है जो किराया सूची में बताया गया है तथा त्रैमासिक सीजन टिकट के लिए मासिक सीजन टिकट के किराये का 2.7 गुना किराया लिया जाता है; अर्धवार्षिक सीजन टिकट का किराया 5.4 गुना और वार्षिकसीजन टिकट का किराया 10.8 गुना होता है.
5. सीजन टिकट पर यात्री का नाम, आयु. लिंग, पहचान पत्र संख्या, टिकट जारी करने की तिथि, समाप्ति की तिथि, स्टेशन की मुहर लगाई जायेगी.
6. अतिरिक्त एक रुपया लेकर पहचान पत्र बुकिंग कार्यालय व्दारा जारी किया जायेगा. पहचान पत्र की वैधता 7 वर्ष तक होगी.
7. पहचान पत्र पर यात्री का नाम , आयु , लिंग , जारी करने की तिथि इत्यादि विवरण लिखा जायेगा.
8.यात्रा के दौरान सीजन टिकट के साथ पहचान पत्र होना अनिवार्य है, अन्यथा बिना टिकट यात्री माना जायेगा.
9. पहचान पत्र के स्थान पर पैन कार्ड / वोटर कार्ड / ड्राइविग लायसेंस या किसी भी सरकारी विभाग व्दारा जारी फोटो लगे क्रमांकित पहचान पत्र को स्वीकार किया जाएगा.
10. विद्यार्थी को 50% रियासत पर सीजन टिकट जारी किये जाते है, परन्तु आयु सीमा निम्नानुसार होगी 
a. सामान्य जाति के विद्यार्थी - 25 वर्ष की आयु तक 
b. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी - 27 वर्ष की आयु तक 
c. अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी     - 35 वर्ष की आयु तक 

11.  सामान हेतु सीजन टिकट पर नि: शुल्क छूट तथा उपांत छूट श्रेणी         नि: शुल्क छूट 
उपांत छूट 

a. प्रथम श्रेणी      15 कि.ग्रा.       5 कि.ग्रा.
b. व्दितीय  श्रेणी    10 कि. ग्रा.    5 कि. ग्रा.

12. सीजन टिकट धारक को बर्थ का आरक्षण नही दिया जायेगा. इन्हें प्रतिबंधित गाडियों से यात्रा करने की अनुमति नही है.

13. ऐसी गाडियों से यात्रा नही करेगा, जो उसके प्रस्थान या गंतव्य स्टेशन न रूकती हो.
14. यदि सीजन टिकट धारक सुपर फास्ट गाड़ी से यात्रा करना चाहते है तो श्रेणी के अनुसार अनुपूरक प्रभार टिकट लेकर यात्रा कर सकते है.
15. यदि वह नियमित या अक्सर सुपर फास्ट गाड़ी से यात्रा करना चाहता है, तो मासिक /त्रैमासिक अनुपूरक प्रभार टिकट जारी किया जा सकता है.
16. मासिक / त्रैमासिक अनुपूरक प्रभार निम्ननुसार होंगे : 

श्रेणी                                 मासिक                          त्रैमासिक            अर्धवार्षिक              वार्षिक 
व्दितीय श्रेणी                     225                                 675                      1350                   2700 
प्रथम  श्रेणी                       675                                 2025                    4050                    8100 

सीजन टिकट धारक  को बिना अनुपूरक प्रभार दिए ऐसी सुपर फास्ट गाडियों से यात्रा करने की अनुमति है, जो 325 कि.मी. या कम दूरी के लिए चलती है.

17. सीजन टिकट का नवीनिकरण, वैधता समाप्त होने के 10 दिन पहले किया जा सकता है.
19. सीजन टिकट के किराए का पूर्नाकन अगले पांच रुपए में किया जाएगा.
20. सीजन टिकट जारी करने के पश्चात रद्द नही किया जा सकता.
21. व्दितीय श्रेणी सीजन टिकट धारक को शयनयान श्रेणी में यात्रा की अनुमति नही है.
22. प्रथम श्रेणी के मासिक / त्रैमासिक पासधारको को वाता. कुर्सीयान / वाता. थ्री टियर में यात्रा करने की अनुमति नही है.
23. अर्धवार्षिक / वार्षिक सीजन टिकट में विद्यार्थियों को रियासत नही दी जाती और मासिक /  त्रैमासिक सीजन टिकट में वरिष्ठ नागरिक को रियासत नही दी जाती.
24. प्रथम श्रेणी के सीजन टिकट के किराए पे 5% जीएसटी लिया जाएगा.

b. चक्राकार यात्रा टिकट - सामान्यत: यात्रियों को सामान्य मार्ग से ही टिकट जारी किया जाता है.
सामान्य मार्ग निम्नलिखित है:
1. सबसे छोटा मार्ग
2. लम्बे मार्ग की दूरी छोटे मार्ग की दूरी की अपेक्षा 15% से अधिक न हो.
3. लम्बे मार्ग से सीधी गाड़ी उपलब्ध हो.
उपरोक्त बताये गये मार्ग को छोडकर अन्य मार्ग से टिकट की मांग की जाती है तो उसे चक्राकार यात्रा टिकट कहते है.

चक्राकार यात्रा टिकट दो प्रकार के होते है :
मानक चक्राकार यात्रा टिकट - 
1. रेल प्रशासन व्दारा अलग - अलग पर्यटन कार्यक्रम बनाए गए है, जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी समय सारणी में प्रकाशित किया जाता है.
2. समय सारणी में प्रत्येक कार्यक्रम को क्रमांक दिया जाता है.
3. आवेदन में पर्यटन कार्यक्रम क्रमांक लिखकर, बुकिंग कार्यालय से टिकट प्राप्त किया जा सकता है.
4. 01/07/2017 से केवल व्दितीय श्रेणी तथा शयनयान श्रेणी के चक्राकार यात्रा टिकट जारी होंगे.

अमानक चक्राकार यात्रा टिकट - जब यात्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सभी नियमो को ध्यान में रखतेहुए चक्राकार यात्रा टिकट जारी किया जाता है, उसेअमानक चक्राकार यात्रा टिकट कहते है.

किराया निकालने की पध्दति - 
1. पूरी यात्रा की दूरी की गणना स्टेशन से स्टेशन के आधार पर की जायेगी. कुल दूरी के आधी दूरी का किराया निकाला जायेगा और उसका दुगुना किराया यात्री से लिया जायेगा.
2. आरक्षण प्रभार यात्रा के प्रत्येक चरण हेतु पृथक लिया जाएगा.
3. अनुपूरक प्रभार एक बार पूरी यात्रा के लिए  लिया  जाएगा.

टिकट  की अवधि निकालने की पध्दति - 

1. प्रति 400 किमी या उसके भाग के लिये एक दिन यात्रा का समय मानते हुए पूरी दूरी  की यात्रा में लगने वाले दिन निकाले जायेगे.
2. प्रति 200 किमी. या उसके भाग के लिये के लिये एक दिन यात्रा विराम का समय मानते हुए यात्रा विराम के दिन निकाले जायेगे.
3. दोनों को मिलाकर टिकट की अवधि निकाली जायेगी.
4. इस टिकट पर यात्रा विराम के नियम लागू नही होंगे, परन्तु पूरी यात्रा में अधिकतम 8 यात्रा विराम की अनुमति है.
5. यह टिकट मध्य रेल पर केवल निर्धारित स्टेशनों से ही जारी  किये जाते है, जिनकी सूची समय सारणी में दी गई है.
6. यदि अन्य स्टेशनों से चक्राकार यात्रा टिकट जारी करना हो तो, मंडल मुख्यालय से अनुमति लेना होता है.
7. आवेदन में यात्री व्दारा यात्रा विराम के स्टेशनों के नाम लिखना चाहिए.

टिप्पणी - 

1. केवल वरिष्ठ नागरिक को किराये में रियासत दी जाती है. परन्तु न्यूनतम दूरी 1000 किमी. होनी चाहिए.
2. स्टेशनों की पुनरावृत्ति अनुमति है.
3. दिनांक 01/07/2017 से उच्च श्रेणी के लिये चक्राकार यात्रा टिकट जारी नही किया जाता है.

c. इंडरेल पास : 
यह एक विशेष प्रकार का टिकट होता है जो निम्नलिखित यात्रियों को जारी  किया जाता है - 

a. विदेशी पर्यटक 
b. विदेशो में बसे भारतीय नागरिक.
c. विदेशी पर्यटक के साथ भारतीय पति / पत्नी.
d. विदेशी पर्यटकों के साथ भारतीय गाइड.

1. यह टिकट अमेरिकन डॉलर , यूरो या ब्रिटिश पाउंड में किराए  का भुगतान करने पर ही जारी किया जायेगा, लेकिन रिजर्व बैंक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय मुद्रा में भी जारी किया जा सकता है.

2. यह टिकट केवल कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों से ही जारी किया जाता है. जैसे - मुंबई, कोलकता, नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, आगरा, बेंगलुरु, पूने, औरंगाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि.

3. टिकट प्राप्त करते समय यात्री को वैध पासपोर्ट तथा बीजा प्रस्तुत करना चाहिए.

4. टिकट पर पासपोर्ट का विवरण, आयु,लिंग , अवधि ,यात्रा आरम्भ करने की तिथि, किराया, श्रेणी इत्यादि जानकारी होगी.

5. यह टिकट अलग - अलग अवधि के लिए जारी किया जाता है - आधा दिन - 1,2,4,7,15,21,30, 60, तथा 90 दिन.

6. टिकट की वैधता 360 दिन तक होगी. 360 दिनों के अंदर कभी बही यात्रा शुरू की जा सकती है.
7. यात्रा आरम्भ करने की तिथि निर्धारित कॉलममें लिखनी चाहिए.
8. यात्रा आरम्भ करने की तिथि से जितनी अवधि के लिए यह टिकट जारी किया गया है उतनी अवधि तक वैध रहेगा.
9. इंडरेल पास धारक, भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक यात्रा कर सकते है.
10. इंडरेल पास धारक को यात्रा विराम के नियम लागू नही होते है.
11. यात्री से अनुपूरक, आरक्षण प्रभार तथा विकास अधिभार नही लिया जायेगा.
12. उपयोग में न लाए गए पास रद्द करने पर धनवासी  भारतीय मुद्रा में दी जायेगी. 
13. आंशिक रूप से उपयोग में लाये गये पास पर धन वापसी नही दी जायेगी.
14. मंडल वाणिज्य प्रबंधक या मुख्य वाणिज्य प्रबंधक व्दारा पास की अवधि बढाई जा सकती है.
15. श्रेणी के अनुसार पास का रंग निम्न प्रकार में से होगा - 
a. वातानुकूलित प्रथम श्रेणी - नीला 
b. प्रथम श्रेणी    - हरा 
c. व्दितीय श्रेणी - नारंगी 

16. प्रथम श्रेणी के इंडरेल पासधारक वातानुकूलित व्दितीय श्रेणी, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी तथा वातानुकूलित कुर्सीयान में यात्रा कर सकते है. व्दितीय श्रेणी के इंडरेल पासधारक शयनयान श्रेणी में यात्रा कर सकते है.


d. सैनिक जाँच टिकट : 
1. जब सैनिक अकेले रेल से यात्रा करते है, तो रक्षा विभाग व्दारा उन्हें आई. ए. एफ. टी. 1752 सैनिक बारंट जारी किया जाता है.
2. यह बारंट प्रथम तथा व्दितीय श्रेणी में एक तरफा तथा वापसी यात्रा के लिए जारी किया जाता है.
3. इस बारंट के दो भाग होते है- ऊपर वाला भाग रेलवे के लिए तथा निचला भाग यात्री के लिए होता है.बुकिंग कार्यालय में इसे प्रस्तुत करने पर बदले में जो टिकट जारी किया जाता है, उसे सैनिक जाँच टिकट कहते है.
4. यह एक छपा कार्ड टिकट होता है, जिस पर केवल प्रस्थान स्टेशन का नाम छपा होता है.
5. इस टिकट पर यात्रा का पूरा विवरण हाथ से लिखा जायेगा - गंतव्य स्टेशन, दूरी, श्रेणी, किराया, बारंट नंबर इत्यादि.
6. उसी प्रकार बारंट पर टिकट नंबर, जारी करने की तिथि, किराया, श्रेणी इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किए जायेगे.
7. यात्री से किराया नगद में नही लिया जायेगा.
8. वारंट जमा करके कैश वाउचर के रूप में रोकड़ कार्यालय को भेज दिया जायेगा.
9.किराया रक्षा मंत्रालय के नाम डेबिट किया जायेगा.
10. यदि उपरोक्त वारंट को बिना बदले यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो सैनिक को निम्न प्रकार से प्रभारित किया जायेगा- 
a. गार्ड प्रमाण पत्र के साथ पाये जाने पर नि: शुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी.
b. गार्ड प्रमाण पत्र न होने पर, पाये जाने के स्थान तक बिना टिकट यात्रीई मानकर प्रभारित किया जायेगा. आगे की यात्रा के लिए नि: शुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी.

e. यात्रा एवं आरक्षण टिकट : यात्रा एवं आरक्षण हेतु अगल - अलग टिकट जारी करने के बजाय एक ही टिकट जारी किया जाता है, जिसे यात्रा एवं आरक्षण टिकट कहते है. इस टिकट पर यात्रा एवं आरक्षण का विवरण छपा होता है. इस पर जो किराया छपा होता है उसमे आरक्षण शुल्क सम्मिलित रहता है. श्रेणी के अनुसार आरक्षण शुल्क निम्नलिखित है - 

श्रेणी                                                          आरक्षण 
वाता. प्रथम श्रेणी                                        60 रूपये 
वाता. शयनयान टू टियर                             50 रूपये 
प्रथम श्रेणी                                                 50 रूपये 
वाता. शयनयान  थ्री टियर                          40 रूपये 
वाता. कुर्सियान                                          40 रूपये 
शयनयान  श्रेणी                                          20 रूपये 
व्दितीय  श्रेणी                                             15 रूपये 

निम्नलिखित यात्रियों  से आरक्षण  शुल्क नही लिया जायेगा - 

a. रेलवे मुफ्त पास धारक 
b. इंडरेल पास धारक 
c. पी.टी.ओ. धारक 
d. संसद सदस्य 

e. उपज विक्रेता टिकट : 
1. मुंबई उपनगरीय विभाग पर व्दितीय श्रेणी का यह मासिक टिकट व्यस्क यात्रियों को जारी किया जाता है.
2. इस टिकट पर यात्री का नाम, आयु, लिंग, जारी करने की तिथि, समाप्ति की तिथि इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किये जायेगे.
3. इस टिकट पर बाहरी यात्रा में यात्री अपने साथ 60  किग्रा. तज नाशवान वस्तुएं जैसे - दूध,दही, अंडा, ब्रेड, ताजे फल इत्यादि या भोजन के डिब्बो में भोजन सामग्री ले जा सकते है.
4. वापसी यात्रा में खाली टोकरियाँ, नही बिका हुआ माल 15 कि.ग्रा. तक खाली भोजन के डिब्बे लाने की अनुमति है.
5. यह टिकट जारी करते समय व्दितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट के किराये के अलावा निम्नलिखित राशि दूरी के अनुसार ली जायेगी- 

दूरी                                           प्रभार 
40 किमी तक                             रु. 70 
41 से 80 किमी. तक                    रु. 120 
81 से 120 किमी. तक                  रु. 165 

6. इस टिकट पर 05 किग्रा. उपांत छूट दी जायेगी.
7. यह टिकट धारक निम्नलिखित समय में यात्रा नही कर सकते है :- 
a. मुंबई की ओर जाने वाली गाडियों में 8.30 से 11.30 बजे तक.
b. मुंबई की ओर से आने वाली गाडियों में 16 .30 से 19.30 बजे तक.
c. उपरोक्त समय में यात्रा करते  पाये जाने पर. बिना टिकट यात्री के साथ बिना बुक सामान मानकर प्रभारित किया जायेगा.

g. वापसी यात्रा टिकट : 
मुंबई उपनगरीय विभाग पर वापसी यात्रा टिकट जारी किए जाते है. वापसी यात्रा के लिए इस टिकट की वैधता दूसरे दिन की मध्य रात्रि तक होती है, परन्तु दूसरा दिन रविवार या सार्वजनिक छुट्टी होने पर अगले दिन की मध्य रात्री तक वैध होंगे.

h. मार्केट वेंडर टिकट : 
IRCA  Coaching Tariff No. 26 P - I, V-I, Rule No. 243.3 

1. गैर - उपनगरीय विभाग पर व्दितीय श्रेणी का यह मासिक टिकट केवल वयस्क यात्रियों के लिए जारी किया जाता है.
2. यह टिकट अधिकतम 150 किमी की दूरी के लिए जारी किया जाता है.
3. साधारण मासिक सीजन तिक्तके किराये का 1.5 गुना किराया लेकर यह टिकट जारी किया जाता है.
4. इस टिकट पर बाहरी यात्रा में यात्री अपने साथ 60 किग्रा. तक नाशवान वस्तुएं जैसे - दूध, दही, अंडा, ब्रेड, ताजे फल इत्यादि ले जा सकते है.
5. वापसी यात्रा में खाली टोकरिया तथा 15 किग्रा. तक न बिका हुआ माल लाने की अनुमति है.
6. इस टिकट पर यात्री का नाम, आयु. लिंग. जारी करने की तिथि, टिकट समाप्ति की तिथि इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किए जायेगे.

7. यदि यात्री के पास 60 किग्रा. से अधिक सामान पाया जाता है, तो "L" स्केल का 6 गुना दर से प्रभारित किया जायेगा.

i. यात्रा विस्तार टिकट : मुंबई उपनगरीय खंड पर सीजन टिकट पर या वापसी यात्रा टिकट पर यात्रा बढ़ाने के लिए यह टिकट जारी किया जाता है. यह एक कागजी टिकट होता है, जिस पर उपनगरीय खंड के स्टेशनों के नाम कोड में छपे  होते है. इस टिकट पर सीजन टिकट या वापसी यात्रा टिकट का नंबर, तिथि तथा समय लिखा जायेगा और उन दो स्टेशनों के नाम पर चिन्ह लगाया जायेगा जिनके बीच यात्रा बढाई जा रही हो.
J. मुंबई उपनगरीय खंड पर पर्यटक टिकट - 

1. यह सेवा दिनांक 01 - 05 - 2007 से आरम्भ की गई.
2. टिकट की अवधि 1, 3 तथा 5 दिन की होती है.
3. प्रथम और व्दितीय श्रेणी के टिकट जारी किए जाते है.
4. तीन दिन अग्रिम जारी किये जा सकते है.
5. पर्यटक इस टिकट पर मध्य तथा पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक यात्रा कर सकते है.
6. यात्री टिकट की वैधता अवधि में कितनी बार भी यात्रा कर सकते है.
7. कोई रियासत नही दी जाती है.
8. टिकट की अवधि नही बढाई जा सकती है.
9. पूर्णाकन अगले पांच रूपये में किया जाता है.
10. अग्रिम जारी टिकटों को यात्रा आरम्भ करने के एक दिन पूर्व 24 बजे तक रद्द किया जाता है, तो लेखन शुल्क प्रति यात्री व्दितीय श्रेणी अनारक्षित हेतु रु. 30/- व्दितीय आरक्षित तथा अनु श्रेणियों के अनारक्षित टिकटों के लिए रु. 60 /- प्रति यात्री लिया जाएगा.
11. इन टिकटों की वैधता, उनकी अवधि के अनुसार अंतिम दिन की मध्य रात्री तक होगी.

B) अयात्रा टिकट 
a. प्लेटफार्म टिकट :

IRCA Coaching Tariff No. 26 P -I V-I Rule No. 120.1 

1. प्लेटफार्म टिकट की कीमत 10 रूपये है, चाहे  व्यक्ति वयस्क हो या बालक.
2. यह टिकट केवल दो घंटे तक वैध होता है.
3. किसी भी परिस्थिति में धन वापसी नही दी जायेगी.
4. प्लेटफार्म टिकट धारको को सवारी डिब्बो में तथा प्रतीक्षालयमें प्रवेश की अनुमति नही है.
5. जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट नही मिलता है, वहाँ पर स्टेशन मास्टर की अनुमति लेकर स्टेशन में प्रवेश किया जा सकता है.
1. यसी अधिकारियो या एम.सी,ओ. को सैनिक कर्मचारियों के दल के स्वागतया विदाई के लिए अनुदेश दिए गए हो, तो उन्हें बिना प्लेटफार्म स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है.
2. विशेष परिस्थितियों में डी आर एम व्दारा प्लेटफार्म टिकट की कीमत बढाई जा सकती है.

b. प्लेटफार्म परमिट / पास :

1. जिन व्यक्तियों को स्टेशन पर हमेशा आना - जाना पड़ता है, उनकी सुविधा के लिए यह जारी किया जाता है.

परमिट की अवधि                              बड़े स्टेशन                          छोटे स्टेशन 
मासिक                                                 15                                      12 
त्रैमासिक                                                45                                      36 
अर्श - वार्षिक                                          90                                      72 
वार्षिक                                                     180                                   144 

2. इस पर व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग , जारी करने की तिथि, समाप्ति की तिथि इत्यादि विवरण लिखा जायेगा.

3. धन वापसी नही दी जायेगी. 
4. समाचार पत्र के प्रतिनिधियों औए अभिकर्ताओ से उपयुक्त दरो का 1/4 th प्रभार लिया जाएगा. उन्हें मासिक परमिट जारी नही किए जाएगे.
5. परमिट कैलेंडर महीनों के लिए जारी किए जाएगे.

C. विश्रामालय टिकट : 
रेल पर वातानुकूलित एवं गैर - वातानूकूलित की सुविधा प्रदान की गई है.इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु यात्री के पास निम्नलिखित दूरी का टिकट होना चाहिए - 

मुंबई स्टेशन पर                                  160 किमी.
अन्य स्टेशनों पर                                 80 किमी.

विश्रामालय की दरे सभी स्टेशनों पर अलग - अलग निर्धारित की गई है. उपलब्धता एवं दरे समय सारणी में दर्शायी गई है. यह दर 24 घंटे की अवधि के लिए होते है. इस अवधि को 24 घंटे के लिए केवल एक बार, सामन्य के 1.25 गुना दर से प्रभार लेकर, बढ़ाया जा सकता है. विश्रामालय में चाय (सुबह व शाम) एवं समाचार पत्र की सुविधा मुफ्त दी जायेगी.

विश्रामालय का अग्रिम आरक्षण : 

यात्री  के पास 320 किमी से अधिक दूरी का टिकट होना चाहिए. उस स्टेशन पर पहुँचने का समय 20 बजे से 04 बजे के बीच होना चाहिए. जगह उपलब्ध होने पर मनीऑर्डर स्वीकार किया जायेगा अन्यथा वापस भेज दिया जायेगा. विदेशी नागरिक 72 घंटे तक विश्रामालय में ठहर सकते है.

d. अमानती सामान घर टिकट :

IRCA CT No. 26 P-I V-I Rule No. 519 & IRCM vol II 832 

यात्रियों का सामान सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रमुख स्टेशनों पर अमानती सामान घर की व्यवस्था की गई है. इनमे सामान रखने पर अमानती सामान घर टिकट जारी किया जाता है. यह टिकट एक पुस्तक के रूप में बंधी होती है. प्रत्येक पर नंबर छपे होते है एक ही पन्ने के तीन भाग होते है - 

1.  रिकार्ड     2.   यात्री             3. लेबल 

टिकट पर यात्री का नाम, पता, टिकट नं. पैकेजों की संख्या, सामान रखने की तिथि, समय इत्यादि विवरण लिखा जायेगा. लेबल ला पन्ना पॅकेज [र चिपकाया जायेगा. यात्री पन्ना यात्री को दिया जाएगा. सामान छुडाते समय  यात्री पन्ना जमा कर लिया जायेगा. जिस पर यात्री के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगे. 

दरे निम्नलिखित है - 

अवधी                                                                     दर 
पहले 24 घंटे या भाग के लिए                            15 रूपये प्रति पॅकेज 
दुसरे 24 घंटे तथा उसके आगे के लिए                 20 रूपये प्रति पॅकेज 

सूत्र : दर x पैकेजों की संख्या x 24 घंटे के भाग 

उपरोक्त प्रभार पर 5% जी.एस.टी. भी देय होगा.
अमानती सामान घर में केवल ताले में बंद सामान ही स्वीकार किया जायेगा. सभी स्टेशनों पर अधिकतम 7 दिन तक सामान रखने की अनुमति दी जायेगी. इस अवधि में सामान की सुपुर्दगी न लेने पर खोया समान कार्यालय में भेज दिया जायेगा.

नोट : इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्री के पास यात्रा टिकट तथा पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट, पैनकार्ड, ड्राइविंग लायसेंस आदि) होना अनिवार्य है.

e. लाकर्स टिकट : 

IRCA Coaching Tariff No. 26 P- I V-I Rule No. 522

मध्य रेलवे के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर लाकर्स की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री अपना मूल्यवान सामान सुरक्षित रख सकते है. लॉकर्स की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री अपना मूल्यवान सामन सुरक्षित रख सकते है. लॉकर्सके प्रभार निम्नलिखित है - 

अवधि                                                                                          दर 
पहले 24 घंटे या भाग के लिए                        20 रूपये प्रति लॉकर्स
दुसरे 24 घंटे तथा उसके आगे के लिए             30  रूपये प्रति लॉकर 

उपरोक्त प्रभार पर 5% जी.एस.टी. भी देय  होगा.

लॉकर्स अधिकतम 7 दिन तक आबंटित किए जा सकते है. यदि 7 दिन के अंदर सुपुर्दगी नही ली जाती है, तो वस्तुओ को नीलम किया जायेगा. आबंटन के समय यात्री को लाइसेंस डीड पर हस्ताक्षर करना होगा तथा 5 रु. जमानती राशि  देनी होगी जिसके लिए धन रसीद जारी की जायेगी.

f. अनुपूरक प्रभार टिकट : 

जिन गाडियों दूसरा नंबर "2" से प्रारम्भ होता है, उन गाडियों को सुपरफास्ट गाड़ियाँ कहते है. इन गाडियों में किराये के अलावा अलग से अनुपूरक प्रभार किया जाता है, जो निम्नलिखित है - 


श्रेणी                                                                                           अनुपूरक प्रभार प्रति यात्री 
वाता. प्रथम श्रेणी                                                                                  रु. 75 /- 
प्रथम श्रेणी, वाता. - 2 टियर, वाता -3 टियर तथा वाता कुर्सियान             रु. 45/- 
शयनयान  श्रेणी                                                                                    रु. 30 /- 
व्दितीय श्रेणी                                                                                        रु. 15 / -


उपरोक्त प्रभार पर 5% जी. एस. टी. भी देया होगा.

  यह प्रभार पूरी यात्रा के लिए एक ही बार लिया जायेगा. निम्नलिखित यात्रियों से अनुपूरक प्रभार नही लिया जायेगा - रेलवे मुफ्त पासधारक.

1. पी.टी.ओ. धारक.
2.इंडरेल पास धारक.
3. संसद सदस्य.
4. सुविधा पास धारक.


g. सामान टिकट : 

1. यात्री व्दारा अपने साथ या ब्रेकयान में वहन के लिए जब सामान बुक किया जाता है, तब सामान टिकट जारी किया जाता है.
2. यह टिकट पुस्तक के रूप में होता है तथा एक ही नंबर के तीन पन्ने होते है - 
a. रिकार्ड          b. यात्री            c. गार्ड 

3. इस टिकट पर यात्री का नाम, पता, प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन का नाम, गाड़ी नंबर , तिथि , टिकट नंबर , पैकेजों की संख्या, वजन , श्रेणी , नि: शुल्क छूट , प्रभारीय वजन , प्रभार इत्यादि विवरण लिखा जायेगा.
4. यात्री पन्ना यात्री को दिया जायेगा, जिसे गंतव्य स्टेशन पर सामान की सुपुर्दगी लेने के लिये प्रस्तुत करना चाहिए.
5. यदि सामान का वहन ब्रेकयान में किया जाता है, तो गार्ड पन्ना गार्ड को दिया जायेगा.

मिलेनियम गिफ्ट : 

IRCA Coaching Tariff No. 26, P - I, V - I, Rule No. 242.2 

स्कूल या कॉलेज व्दारा जारी उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर बारहवी कक्षा तक के पुरुष छात्र एवं स्नातक हेतु कॉलेज में जानेवाली महिला छात्रो कप व्दितीय श्रेणी साधारण के मुफ्त सीजन टिकट जारी किये जायेगे. स्नातक के अंतर्गत B.A., B.Com, B.Sc. सम्मिलित होंगे, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा जैसे BE, LLB भी शामिल है. (स्नातक .पदवी की अवधि अधिकतम चार वर्ष की हो).

इज्जत पास : 

1. इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह रु. 25/- के समान दर से यह पास जारी किए जाएगे, जिसमे सभी अधिभार शामिल है.
2. ये पास असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उन व्यक्तियों के लिए जारी किए जाएगे, जिनकी मासिक आय 1500 /- रु. से अधिक न हो.
3. ये पास अधिकतम पत्र निम्न व्दारा जारी किया जाएगा - 
a. जिला न्यायाधीश / जिलाधिकारी .
b. लोकसभा के पदेन सदस्य , उनके संसदीय क्षेत्र के लोगो के लिये.
c. मंडल रेल प्रबन्धक व्दारा, केन्द्रीय मंत्री / राज्यसभा के पदेन सदस्य की संस्तुति पर उनके संसदीय क्षेत्र के लोगो के लिये.
d. मंडल रेल प्रबन्धक व्दारा, असाधारण परिस्थितियों में.
e. बी,पी.एल. कार्डधारक या सरकार व्दारा जारी अन्य प्रमाणपत्र.
f. विधायक व्दारा जारी किये गये आय प्रमाणपत्र की वैधता एक माह होगी.
5. आय प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर स्टेशन मास्टर व्दारा यह पास जारी किया जाएगा.
6. आय प्रमाणपत्र की वैधता दो वर्ष की होती है.
7. इज्जत पास केवल व्दितीय साधारण श्रेणी के लिए ही जारी किया जाता है.

रेल यात्रा पर्ची विधान सभा / विधान परिषद के सदस्य के लिए (RTC) 


IRCA C T No. 26, P - I, Vol - I, Rule No. 246 to 260

1. विधान सभा / विधान परिषद के सचिव की मांग पर कूपन पुस्तिकाएँ की आपूर्ति रेल प्रशासन व्दारा की जाती है.
2. विधान सभा / विधना परिषद के सदस्यों को सचिव व्दारा यह कूपन पुस्तिकाएँ जारी की जाती है.
3. यह पुस्तिका जारी करते समय पुस्तिका के मुख्य प्रष्ट पर सदस्य का नाम, आयु, लिंग, क्षेत्र, इत्यादि विवरण लिखा जायेगा तथा सदस्य व्दारा हस्ताक्षर किये जाएगे.
4. इस पुस्तिका में विभिन्न मूल्य के कूपन उपलब्ध रहते है, जिसके बदले में मांग करने पर टिकट जारी किए जाते है.
5. सदस्य अपने साथ पत्नी /पति , अवयस्क बच्चे तथा एक सहचर को ले जाने की अनुमति है.
6. सदस्य राजधानी तथा शताब्दी सहित सभी गाडियों से यात्रा कर सकते है.
7. प्रत्येक सदस्य को दो पुस्तिकाएँ जारी की जाती है.

a. राज्य के अंतर्गत यात्रा करने हेतु,
b राज्य के बाहर या परिवार के सदस्यों के लिए.

टिकट प्राप्त करने की पध्दति : 

सदस्य व्दारा कूपन पुस्तिका बुकिंग क्लर्क के पास प्रस्तुत करनी चाहिए. यदि संदेह हो तो ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर कोरे कागज पर प्राप्त करना चाहिए और कूपन पुस्तिका के हस्ताक्षर से मिलान करना चाहिए. बुकिंग क्लर्क व्दारा आवश्यक कूपन निकाले जायेगे तथा टिकट जारी किया जायेगा. टिकट [र RTC लिखा जायेगा, कूपन जमा किये जायेगे और माह के अंत में लेखा कार्यलय को भेजे जायेगे.

किराया, अनुपूरक प्रभार, आरक्षण शुल्क, यात्रा विस्तार तथा टिकटों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करने पर किराये के अंतर के लिए भी कूपन स्वीकार किए जायेगे. 
पहले से अलग किए हुए कूपन स्वीकार नही किये जायेगे, परन्तु यदि बुकिंग क्लर्क व्दारा गलती से  अधिक मूल्य के कूपन निकाले जाते है, तो उन पर रिमार्क लिखकर हस्ताक्षर करना चाहिए. ऐसे कूपन स्वीकार किए जायेगे.
कूपन के बदले में जारी किये गये टिकट पर किराया वापसी  नगद में नही दी जायेगी. टिकट जमा रसीद (TDR)  जारी की जायेगी. टिकट लेते समय तथा यात्रा के दौरान, सदस्य के पास पहचान पत्र होना चाहिए. कूपन के बदले में टिकट न लेकर यात्रा करते हुए पाये जाने पर बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा. कूपन पुस्तिका की वैधता 3 वर्ष तक होगी.
उपयोग में न लाये गये कूपन वैधता अवधि के बाद 1 महीने के अंदर वापस करने पर, 10% रद्दीकरण शुल्क घटाकर शेष राशि की वापसी मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक (धन वापसी) व्दारा की जायेगी.

पुलिस बारंट : रेलवे पुलिस कर्मियों को छोडकर अन्य पुलिस कर्मियों को जब ड्यूटी पर यात्रा करनी पडती है, तो उन्हें यह वारंट जारी किया जाता है. यह एक पुस्तक के रूप में बंधा होता है. एक ही पन्ने के तीन भाग होते है.

1) रिकार्ड         2) रेलवे                  3) यात्री

जेल मांग पत्र :  कैदियों को एक जेल से दुसरे जेल या जेल से न्यायालय तक ले जाने के लिये, कैदियों तथा पुलिस कर्मियों के लिए जेल अधीक्षक व्दारा यह किया जाता है.

पुलिस वारंट / जेल मांग पत्र के बदले टिकट प्राप्त करने की पध्दति :

यह वारंट / मांग पत्र दो भागो में होता है, दोनों भाग बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत करने पर टिकट जारी किया जायेगा. वारंट / मांग पत्र के दोनों भागो पर टिकट नंबर, श्रेणी, यात्रियों की संख्या, किराया, तिथि, इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग  क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किये जायेगे तथा स्टेशन की मुहर लगाई जायेगी. किराया नगद में नही लिया जायेगा. वारंट / मांग पत्र का एक भगव टिकट यात्री को दिया जायेगा. दूसरा न लेकर यात्रा करते हुये पाये जाने पर बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा.

पुलिस व्दारा यात्रियों को मार्ग में रोकना : यात्रा दौरान किसी यात्री को रेलवे पुलिस व्दारा रेलवे से संबधित मामले में गवाही देने या किसी जाँच हेतु मार्ग में किसी स्टेशन पर रोका जाता है, तो पुलिस व्दारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर स्टेशन मास्टर व्दारा उसी टिकट पर आगे की यात्रा जारी रखने हेतु  प्रष्ठकन  किया जायेगा. मूल प्रमाणपत्र यातायात लेखा कार्यालय को भेजा जायेगा.


डॉक्टर व्दारा यात्रियों को मार्ग में रोकना : यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान बीमार हो जाता है तथा इसकी सूचना कन्डक्टर / टी.टी.ई./ गार्ड को देता है,तो संबंधित कर्मचारी व्दारा आने वाले स्टेशन को डॉक्टर के लिए संदेश जारी किया जायेगा. डॉक्टर व्दारा जाँच करने के उपरांत यदि यह संदेश हो, कि यात्री संक्रामक रोग से पीड़ित है या उपचार की आवश्यकता है तो यात्री को उस स्टेशन पर रोक लिया जायेगा. चिकित्सा पूरी होने के बाद डॉक्टर व्दारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जिसके आधार पर स्टेशन मास्टर व्दारा उसी टिकट पर आगे की यात्रा जारी किया जायेगा, जिसके आधार पर स्टेशन मास्टर व्दारा उसी टिकट पर आगे की यात्रा जारी रखने हेतु प्रष्ठकंन किया जायेगा. मूल प्रमाणपत्र यातायात लेखा कार्यालय को भेजा जायेगा.

पीछे छूटे हुए टिकट - 

IRCM V - I Rule No 320 

1. यदि किसी यात्री का आरक्षित टिकट पीछे जाता है, और यात्री बिना टिकट यात्रा आरम्भ कर देता  है, तो ऐसे यात्री को दण्डित न किया जाए इसके लिए संदेश जारी किया जाता है.

2. यह संदेश यात्रा प्रस्थान स्टेशन के स्टेशन मास्टर व्दारा नि: शुल्क जारी किया जाता है.

3. यह संदेश  गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सम्बोधित किया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपियाँ मार्ग के स्टेशनों को भी दी जायेगी.

4. यह संदेश मिलने पर यात्री को गंतव्य स्टेशन तक के लिए नि: शुल्क EFR जारी की जाएगी.
5. जिस स्टेशन पर टिकट पीछे छूट गया है, उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर / बुकिंग क्लर्क व्दारा मूल टिकट को रद्द करके रिपोर्ट के साथ यातायात लेखा कार्यालय को भेजा जायेगा.

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