यात्रा - विराम के नियम






यात्रा - विराम के नियम - 

IRCA Coaching Tariff No. 26 PI VI Rule No. 219

1. यात्री के पास 500 किमी. से अधिक दूरी का टिकट होना चाहिए.
2. पहला यात्रा 500 किमी की यात्रा पूर्ण करने पर दिया जायेगा.
3. 1000 किमी. तक की दूरी का टिकट होने पर एक यात्रा - विराम की अनुमति है.
4. 1000 किमी. से अधिक दूरी का  टिकट होने पर एक यात्रा - विराम की अनुमति है.
5.एक यात्रा - विराम की अवधि अधिकतम , आगमन और प्रस्थान की तिथि को छोडकर दो दिन की होगी .
6. यात्रा विराम एवं यात्रा आरम्भ करते समय टिकट पर प्रष्ठाकंन करवाना चाहिए, बिना प्रष्ठांकंन के यात्रा करते पाए जाने पर बिना टिकट यात्री माना जायेगा.
7. पी.टी.ओ. टिकट धारक को पूरा किराया दिया हुआ यात्री माना जायेगा तथा यात्रा  - विराम के सभी नियम लागू होंगे.
8. रेलवे मुफ्त पास धारक, इंडरेल पास धारक, चक्राकार यात्रा टिकट धारक, सीजन टिकट धारक ले लिए यात्रा विराम के नियम लागू नही होते है.
9. रेलवे मुफ्त पासधारक, पास पर प्रष्ठांकित स्टेशनों पर यात्रा - विराम कर सकते है.
10. चक्राकार यात्रा टिकट धारक अधिकतम आठ यात्रा - विराम कर सकते है.
11. किसी जंक्शन स्टेशन पर 24 घंटे से कम अवधि तक कनेक्टिंग गाड़ी के लिए रुकना पड़ता है, तो उसे यात्रा - विराम नही माना जायेगा.
12. राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस के टिकट करना हो, तो आरक्षण फ़ार्म पर यात्रा विराम के स्टेशन का नाम लिखना चाहिए, ताकि उस स्टेशन तक आरक्षण दिया जा सके.
13. आरक्षित टिकट पर यात्रा विराम करना हो, तो आरक्षण फ़ार्म पर यात्रा विराम के स्टेशन का नाम लिखना चाहिए, ताकि उस स्टेशन तक  आरक्षण दिया जा सके.
14. गरीब रथ में यात्रा विराम किया जा सकता है, परन्तु आगे की यात्रा केवल गरीब रथ में होनी चाहिये.
15. उपनगरीय स्टेशनों पर यात्रा विराम की अनुमति नही है.
16. दुर्घटना के समय जारी मानार्थ पास पर यात्रा विराम के नियम लागू नही होते.

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