ग्राहक देखभाल एवं ग्राहक संतुष्टि एवं सौजन्यता

ग्राहक देखभाल एवं ग्राहक संतुष्टि एवं सौजन्यता





 


ग्राहक देखभाल एवं ग्राहक संतुष्टि - 

यात्री , प्रेषक तथा प्रेषती रेलवे के ग्राहक है. इनसे रेलवे को आमदनी होती है. यात्री आशा करते है कि उन्हें टिकट जल्दी मिले, निश्चित आरक्षण मिले, किराये में रियायत मिले और किराया वापसी में कठिनाई ना हो. इसके आलवा कैटरिंग व्यवस्था, यात्रीई सुविधाए एवं शिकायत का निवारण जल्दी हो. इसी प्रकार  प्रेषक और प्रेषती यह चाहते है कि उनके माल कि बुकिंग और सुपुर्दगी में कोई असुविधा ना हो. अत: रेलवे को उनका ध्यान रखना होगा और यह देखना होगा कि वह उनके लिये क्या कर सकती है कि  ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान की जा सके.

ग्राहक संतुष्टि मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकती है.

1. भौतिक संतुष्टि .
2. मानसिक संतुष्टि .

भारतीय रेल एक वाणिज्य संस्था है.किसी भी वाणिज्य संस्था का यह उद्देश्य या सिध्दांत होना चाहिये कि प्रत्येक  ग्राहक को भौतिक और मानसिक रूप से संतुष्टि मिल सके. भारतीय रेल का  कर्तव्य है.पहले सेवा करना है और बाद में लाभ कमाना है. कोई भी संगठन किस प्रकार का है यह उसके कार्य से पता चलता है. सेवा का स्तर जितना उंचा होगा, ग्राहक उतना ही अधिक संतुष्ट हो सकता है. किसी भी व्यापार की उन्नति के लिये केवल लाभ कमाना पर्याप्त नही है, परन्तु यह भी देखना चाहिये की सेवा भी उत्तम प्रकार की हो जिससे ग्राहक को भौतिक और मानसिक संतुष्टि मिल सके. 
यदि अपनी सेवाओ से ग्राहक को हम पूरी तरह से संतुष्ट नही कर सकते तो रेलवे की छवि दिन - प्रतिदिन गिरती चली जायेगी. इसलिए ग्राहक को संतुष्ट करना हमारे कार्य का प्रमुख अंग है. ग्राहक की संतुष्टि के लिए जन सम्पर्क के सिध्दांतो का पालन करना चाहिये. यात्री, लगेज, पार्सल और माल यातायात को शीघ्रता से और सुरक्षित रूप से गंतव्य स्टेशन तक पहुँचाना चाहिये.

ग्राहक संतुष्टि के लिए रेल प्रशासन व्दारा निम्नलिखित कदम उठाये गये है.

1. सुपरफास्ट गाड़ियाँ चलाई गई है.
2. साप्ताहिक गाड़ियो को रोजाना किया गया है.
3. कम्प्यूटर पध्दति से टिकट जारी किया जाता है.
4. खान - पान की सुविधा.
5. दावे को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था.
6. जन शिकायतों को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था.
7. वाणिज्य कर्मचारियों को ग्राहक देखभाल का प्रशिक्षण.

सौजन्यता - 

सौजन्यता का अर्थ है विनम्रता, शिष्टाचार एवं सहायतापूर्ण व्यवहार. शिष्टाचार शिष्ट जनों के आचरण को कहा जाता है. इस प्रकार सौजन्यता भले लोगो का आपसी व्यवहार है. सौजन्यता यह गुण मनुष्य में बचपन से ही होता है, अन्यथा वह अपने दोषपूर्ण व्यवहार से स्वयं को कष्टवादी सिध्द करता है और साथ में अपने परिवार का नाम भी बदनाम करता है. यदि रेल कर्मचारी दोषपूर्ण व्यवहार करता है तो वह केवल अपना ही नही अपने विभाग का और पूरे रेल का नाम बदनाम करता है.
भारतीय रेलवे भारतीय जनता की सम्पत्ति है. रेलवे को जनता की सेवा के लिये चलाया जाता है भारतीय रेल का पहला उद्देश्य जनता की सेवा करना और बाद में लाभ कमाना है. भारतीय रेल जनता को अपनी सेवाये बेचती है, अर्थात रेल का यातायात जनता के सहयोग पर निर्भर है. जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये सौजन्यतापूर्ण व्यवहार हमारे कार्य का प्रमुख अंग है, इसीलिए रेल - कर्मचारी को सौजन्यतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिये. 
रेल प्रशासन व्दारा समय - समय पर "रेल कर्मचारी के नियम" प्रकाशित किये जाते है जिससे रेल कर्मचारियो को अवगत कराया जाता है. इसमें से आचरण के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित है  - 
1. रेल कर्मचारियों को कार्यालय में सही समय पर उपस्थित होना चाहिये.
2.वर्दी पहनकर आना चाहिये. वर्दी साफ़ - सुथरी होनी चाहिये.
3.वर्दी पर नेम प्लेट और बिल्ला लगाना चाहिये.
4.रेल उपभोक्ता को सही मार्गदर्शन और सही जानकारी मिलनी चाहिये.
5. रेल उपभोक्ताओ की शिकायतों और कठिनाइयों का समाधान करना चाहिये.
6. वरिष्ठ रेल कर्मचारी को, कनिष्ठ रेल कर्मचारी के लिये एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिये.
7.रेल उपभोक्ता हमारे कार्य बाधक नही है, परन्तु हमारे कार्य का प्रमुख अंग है प्रत्येक यात्री रेल कर्मचारियों से हर संभव सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है. इसीलिये उन्हें सही जानकारी एवं सही मार्गदर्शन देना चाहिये.
8.रेल यात्री हमेशा जल्दी में होते है इसलिये उनकी कठिनाई को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका समाधान करना चाहिये.
9.एक मधुर एवं कोमल शब्द सारे क्रोध को दूर कर सकता है, इस वाक्य को सदैव याद रखना चाहिये और उपयोग में लाना चाहिये. भारतीय रेल पर अधिकांश भाग व्दितीय श्रेणी के यात्रियों का होता है, जिन्हें आम तौर पर सभी सुविधाएँ प्रदान नही की जा सकती इसलिये यह वर्ग हमेशा मानसिक रूप से असंतुष्ट रहता है.इसलिये ऐसे यात्रियों से हमेशा सहायतापूर्ण सौजन्यतापूर्ण व्यवहार करना चाहिये.
10. सौजन्यता सार्वजनिक सद्भावना की आधारशिला है. सौजन्य व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सौजन्य ही रहता है. रेल कर्मचारियों को सौजन्यता की अपनी आदत बनाती चाहिये. रेल यात्री जिस वक्त रेल सीमा में प्रवेश करता है और जब तक रेल सीमा से बाहर नही हो जाता तब तक वह रेल प्रशासन का मेहमान है. रेल प्रशासन व्दारा दी गई सभी सेवाएँ और सुविधाएँ उसे प्रदान की जानी चाहिये. 

सौजन्यतापूर्ण व्यवहार से रेल कर्मचारी अपना नाम उंचा कर सकते है. अपने क्षेत्रीय रेक के साथ - साथ भारतीय रेल का नाम भी ऊँचा कर सकते है. भारतीय रेल पर प्रतिवर्ष 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक सौज्यता सप्ताह मनाया जाता है.

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INDEX

Commercial 01.01वाणिज्य विभाग के कार्य 01.03 जन शिकायत - कारण निवारण/ शिकायत करने की पद्धतिया / जन शिकायत निवारण तंत्र 01.04 दुर्घटना स्थल पर वाणिज्य विभाग के कार्य 01.05 ग्राहक देखभाल एवं ग्राहक संतुष्टि एवं सौजन्यता 01.07 यात्री सेवाओ का सिटीजन चार्टर एवं यात्री सुविधाये 01.08 गाडी में चोरी होने पर कार्यवाही 01.09 इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) 01.10 इंडियन रेलवे सतकर्ता संगठन 01.12 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: 01.13 उप्भोक्ता आरक्षण अधिनियम: 02.01 न्युनतम किराया 02.02 राजधानीगाड़िय /जनशताब्दी / शताब्दी / दुरंतो के न्युनतम किराया 02.03 युवा गाड़ियो का किराया 02.04 मासिक / सीजन टिकट के न्युनतम किराये 02.05 किराये का पूर्णाकन 02.06 टेलित्स्कोपिक किराया 02.07 समायोजित दूरी 02.08 संयुक्त किराया 02.09 कोचिंग यातायात हेतु संदर्भ पुस्तके 03.01 टिकट की परिभाषा/कागज़ी टिकट/ छपे कार्ड टिकट एवं प्रकार 03.02 विषेश प्रकार के टिकट 03.03 यात्रा - विराम के नियम 03.04 गार्ड प्रमाण पत्र 03.05 अनारक्षित टिकट प्रणाली (UTS) 03.06. विभिन्न प्रकार के यू टी एस रिपोर्ट 03.07 ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन (ए टी बी एम) 03.08 कैश/कॉईन एवं स्मार्ट कार्ड आधारित टिकट बेडिंग मशीन 03.09 यात्री टिकट सुबिधा केंद्र 03.10 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (STBA - Station Ticket Booking Agent) 03.11 हैण्ड हेल्ड टर्मिनल (एच.एच.टी) 03.12 मोबाइल तथा लैपटॉप पर टिकट बुकिंग 03.13 महिला यात्रियों को दी जाने वाली सुबीधाऐ 03.14 विदेशी यात्रियों को दी जानेवाली सुविधाऐ 04.01 रियायत के सामान्य नियम 04.02 भारतीय रेल पर रियायत के प्रकार 05.01 आरक्षण के सामान्य नियम 05.02 गाड़ी के प्रस्थान स्टेशन से आरक्षण की पध्दति 05.03 रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण (RAC) 05.04 संगणीकृत आरक्षण पध्दति 05.05 संगणीकृत आरक्षित टिकट पर छापी जाकारी 05.06 आरक्षित टिकटो का हस्तांतरण 05.07 समूह आरक्षण/ तत्काल सेवा/ प्रीमियम तय्काल 05.08 राजधानी एक्सप्रेस/ गरीब रथ/ दुरंतो/ शताब्दी एक्सप्रेस/ सुविधा आदि ट्रेने 05.09 आय टिकटिंग इ टिकटिंग तथा फ्लेक्सी किराया 05.10 आई वी आर अस/ आई टी ई अस/ एन टी इ अस/ टी अस बी इ/ पी ओ इ टी 05.11 यान और विशेष गाडी का आरक्षण 05.12 आरक्षण में परिवर्तन के नियम 05.13 रेलवे पास पर आरक्षण में परिवर्तन के नियम 05.14 आरक्षण कार्यालय के फॉर्म/आर ओ पी डी/रजिस्टर/ विवरणियां 05.15 ई सी आर सी के कर्तव्य 06.01 किराये के वापसी नियम क्रमांक.1 से नियम क्रमांक 22 06.02 इंडरेल पर धन के वापसी 06.03 सैनिक वारंट पर किराया की वापसी 06.04 संगणिकृत कोचिंग धन वापसी प्रणाली/ इ डी आर - उददेश एवं प्रक्रिया 07.01 टिकट जाँच तथा अनियमित यात्रा / टिकट जाँच के उद्देश्य 07.02 टिकट जाँच के प्रकार 07.03 निप्पर के प्रकार 07.04 टिकट संग्राहक के कार्य 07.05 टी . टी . ई / कंडक्टर के कार्य 07.06 वेक अप अलार्म 139 रेलवे इन्क्वारी सेवा आयव्हिआर से 07.07 अनियमित यात्रा के कारण 07.08 बिना टिकट / अनियमित यात्रा के रोकनाथ के उपाय 07.09 निजी रेकोड 07.10 टिकट जमा रसीद 07.11 टीटीई द्वारा रेलवे आये को जमा करना 07.12 हँडिंग ओवर मेमो/ EFT/EFR का खो जाना/ टी सी रिटर्न्स/टीसीआर 07.13 संसद सदस्यों द्वारा की गई यात्रा का विवरण 07.14 जमा किये गए टिकटों का रजिस्टर एवं निपटारा 07.15 अनियमित यात्रा 07.16 अनियमित यात्रा के प्रकार 07.17 बिना बुक सामान 08.01 यात्रा सामान/ रेल-प्रशासन का उतारदयित्व 08.02 सामान बुकिंग क नियम 08.03 सामान में एक पैकेज का अधिकतम वजन और परिमाप 08.04 सामान में अस्वीकृत वास्तुऐ 08.05 परिमाप से पैकेज का वजन प्राप्त करने की पध्दति 08.06 स्थूल वस्तुओं की बुकिंग 08.07 यात्री कक्ष में बीमार यात्री के साथ छोटे ऑक्सीजन सिलिंडर की बुकिंग 08.08 टेलीविज़न की बुकिंग 08.09 कंप्यूटर की बुकिंग 08.10 विभिन्न प्रकार के पत्थरों की मूर्तियों की बुकिंग 08.11 बच्चो की ट्रइसिकिल की बुकिंग 08.12 सभी कोटि के अपंग व्यक्तियों से कुर्सिया / गाडिया की बुकिंग 08.13 न मुडने वाली चारपाई की बुकिंग 08.14 पहिये वाली गाड़ीयो की बुकिंग 08.15 सामान सारांश 09.01 पशुधन की बुकिंग 09.02 यात्री के साथ बिना बुक कुत्ता 09.03 छोटे पशु-पक्षियों की बुकिंग 09.04 जीवित मुर्गियों की बुकिंग 10.01 पार्सल एव पार्सल प्रभार के स्केल /वजन एवं परिमाप 10.04 स्थूल वस्तुओं की बुकिंग 10.05 पार्सल में अस्वीकृत वस्तुए 10.06 पार्सल मार्ग पत्र 10.07 पार्सल बुक करने के नियम 10.08 अग्रेषण पत्र 10.09 रेलवे द्वारा मुफ्त वहन की जाने वाली वस्तुए 10.10 पार्सल की गलत घोषणा 10.11 पंजीकृत समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की बुकिंग 10.12 मानव लाश / मानव कंकाल की बुकिंग 10.13 मानव शरीर के अंगो का बुकिंग 10.14 मानव भस्म की बुकिंग 10.15 वाहन / मोटरकार की बुकिंग 10.16 खजाने की बुकिंग 10.18 पार्सल सारांश / पार्सलो का लदान एवं उतरान 10.22 कोचिंग वाहनों / वैगनो में अधिक पार्सल लदान करने पर जुर्माना 10.23 अतिरित्क मूल्य पर प्रतिशत प्रभार 10.24 पार्सल की सुपुर्दगी एवं पार्सल सुपुर्दगी के प्रकार 10.31 क्षतिपूर्ति पत्र के प्रकार 10.32 मार्ग परिवर्तन 10.33 खोया सामान 10.34 व्यापक रूप से पार्सल को पट्टे देने संबंधी नीति 11.01 स्थान शुल्क / नियम /स्टेशनो का वर्गीकरण / समय छूट एवं दर 12.01 विलंब शुल्क / सामान्य नियम एवं समय छूट 13.01 रेल अधिनियम 1989 की मुख्य धाराए 13.02 रेल दुर्घटना में घायल / मृत्यु होने पर रेलवे का दायित्व एवं अनुग्रह राशी 13.03 अग्रिशमन व्यवस्था और प्रथमोपचार 13.04 आपदा प्रबंधन 14.01 सैनिक यातायात / सैनिक रियायती पत्र / सैनिक प्रमाण पत्र 15.01 यातायात लेखा 16.01 शब्द संक्षेप वाणिज्य Abbreviations Commercial 17.01 रेल यातायात 17.02 स्टेशन 17.03 शहरी बुकिंग कार्यालय 17.04 शहरी बुकिंग एजेंसी 17.05 बाहरी एजेंसी 17.06 साइडिंग 17.07 वैगन पर पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी 17.08 कार्य तथा व्यापार का समय 17.09 रोक तथा प्रतिबन्ध 18.01 अग्रेषण पत्र - महत्त्व एवं प्रकार 18.02 वागन पंजीकरण शुल्क दर / जब्त एवं वापसी की परिस्तिथिया 18.03 अधिमान्य यातायात आदेश (PTO) 18.04 पंजीकृत मांग पत्र में परिवर्तन 18.05 वैगनो की पुर्ति एवं आवंटन 18.06 माल की गलत घोषणा 18.07 पैकिंग / लबेलिंग एवं मार्किंग 18.08 माल की तुलाई/ इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज 18.09 माल यातायात के लिए मार्ग निशचित करना 18.10 माल यातायात के दर 18.11 अवर्गीकृत माल 18.12 वैगन भार प्रेषण की बुकिंग 18.13 गाडी भार प्रेषण की बुकिंग (Train Load Consignment) 19.01 पशुधन की बुकिंग 19.02 निषिद्ध एवं नशीला माल 19.03 खतरनाक एवं विस्फोटक माल की बुकिंग 19.04 बदबूदार माल 19.05 रेल सामग्री की बुकिंग 19.06 मिलिटरी यातायात 20.01 लदान रजिस्टर (Loading Register) 20.02 लदान की सावधानियाँ (Loading Precautions) 20.03 वर्षा ऋतू में लदान सावधानियाँ 20.04 रिविट / ताला लगाना / सील 21.01 उतरान रजिस्टर 21.02 आवक इनवाइट की जाँच (Checking of inward invoice) 21.03 माल की पुनः तुलाई (Re-Weighment of Goods) 21.04 क्षति कमी पोस्ट कार्ड (Damage Deficiency Post Card) 21.05 क्षति कमी संदेश (DD MESSAGE) 21.06 वैगन स्थानांतरण रजिस्टर 22.01 माल की सुपुर्दगी 22.02 सुपुर्दगी किताब (Delivery Book) 22.03 कपटपूर्ण सुपुर्दगी रोकने के उपाय (Measures to prevent Fraudulent delivery) 22.04 आंशिक सुपुर्दगी 22.05 खुली सुपुर्दगी और निधारर्ण सुपुर्दगी (Open Delivery & Assessment Delivery) 22.06 मेमो सुपुर्दगी (Memo delivery) 22.07 मूल्य देय पद्धती (Value Payable System (VPS) 22.08 रेल अधिनियम धारा 77 22.09 माल की दुबारा बुकिंग (Re-booking of goods) 22.10 मार्ग परिवर्तन (Diversion) 22.11 गेट पास (Gate Pass) 23.01 विलंब शुल्क - परिभाषा एवं सामान्य नियम 23.02 लदान / उतरान के लिए समय छूट (घंटो में) 23.03 स्थान शुल्क - परिभाषा एवं समान्य नियम 23.04 समय छूट 23.05 स्थान शुल्क के दर 24.01 क्रेन प्रभार (Crane Charge) 24.02 क्रेन कर्षण प्रभार (Crane Haulage Charge) 25.01 ज्यादा माल (Excess Goods) 25.02 असंबंधित माल (Unconnected Goods) 25.03 अदावी माल (Unclaimed goods) 25.04 आम नीलामी (Public Auction) 26.01 साप्ताहिक वस्तुसूचि (Weekly inventory) 26.02 भुकतान के तरीके (Modes of Payment) 26.03 केवल वजन पदधति (Weight only System) 26.04 क्रेडिट नोट कम चेक (Credit Note Cum cheque) 27.01 वाहक और जमानतार के रूप में रेलवे के जिम्मेदारी (रेल अधिनियम की धरा 93 से 106) 28.01 दावा की परिभाषा और नुकसान 28.02 दावा के कारण 28.03 दावा निवारण हेतु उठाये गए कदम 28.04 गौण दावो का निपटारा 28.05 डिस रिपोर्ट 28.06 रेल दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal - RCT) 28.07 रेल दर अधिकरण 29.01 विपणन एवं विक्रय (उदेश्य और कार्य) 29.02 रेल यातायात अन्य परिवहन सेवाओ की ओर आकर्षित होने के कारण 29.03 रेल द्वारा विपणन के क्षेत्र में उठाए गए कदम 29.04 भाड़ा विपणन के क्षेत्र में उठाए गए कदम 29.05 यातायात उत्पाद 29.06 इंजन ऑन लोड (Engine on load scheme) 29.07 टर्मिनल इंसेंटिव कम इंजन ऑन लोड स्कीम 29.08 मालभाड़ा परिचालन सुचना प्रणाली (FOIS-frieght operations information system) 29.09 सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) 29.10 प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल 29.11 रेल साइड वेयर हाउसिंग योजना (Rail Side Warehousing Scheme) 29.12 टर्मिनल विकास योजना Terminal Development Scheme 29.13 स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर योजना (SFTO) 29.14 ऑटो मोबाइल फ्रेट ऑपरेटर योजना AFTO 29.15 ऑटोमोबाइल और सहायक हब का विकास पर नीति 29.16 समर्प्रित भाड़ा गलियारा 29.17 वैगन को पट्टे पर देने हेतु योजना 29.18 मेरी गो राउंड Merry Go Round System 29.19 रोल ऑन रोल ऑफ़ RORO 29.20 रेशनलाईजेशन स्कीम 29.21 कंटेनर सेवा / कॉनकोर (CONCOR) 29.22 निजी साईंडिंग नीति 29.23 पार्सल प्रबंधन प्रणाली PMS - Parcel Management System 29.24 व्यापक रूप से पार्सल को पट्टे पर देने संबंधी नीति (सी.पी.एल.पी) 29.25 यात्री प्रोफाइल मेनेजमेंट पद्धति 30.01 यातायात लेखा 30.02 मशीन निर्मित सार विवरण (MPA) 30.03 स्टेशन बकाया तथा उसका निपटारा 30.04 अभिप्रभार और अवप्रभार तथा उनका निपटरा 30.05 माल तुलन पत्र 30.06 माल यातायात की विविध विवरणिया 30.07 माल रोकंड पुस्तक 4.021 विषेष रियायत Index जन संपर्क / उदेश्य / कार्य / समितियाँ बीजक प्रतियां लेखा कार्यलय को भेजना माल सुपुर्दगी पुस्तक सुबिधा टिकट आदेश - (PTO)

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