गार्ड प्रमाण पत्र





गार्ड प्रमाण - पत्र - 

धारा 55/1 : इस धारा के अनुसार रेल से यात्रा करने के लिये यात्री के पास उचित टिकट या पास होना चाहिए.
धारा 55 /2 : इस धारा के अनुसार यदि यात्री किसी कारणवश टिकट प्राप्त करने में असमर्थ है, तो अधिकृत रेल कर्मचारी बिना टिकट यात्रा आरम्भ करने के लिए अनुमति दे सकते है, इस शर्त पर कि मांग किये जाने पर किराये का तुरंत भुगतान किया जायेगा. ऐसी परिस्थिति मे जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र को गार्ड प्रमाण पत्र कहते है. जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट जारी किए जाते है, वहाँ वैध प्लेटफार्म टिकट प्रस्तुत करने पर ही गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा.

गार्ड प्रमाण पत्र का नंबर वाणिज्य 164 बी होता है.
निम्नलिखित रेल कर्मचारी गार्ड प्रमाण पत्र जारी कर सकते है - 
1.यात्री गाडियों के गार्ड.
2. टी.टी.ई./कन्डक्टर.
3. कुछ प्रमुख स्टेशनों के प्रधान टिकट संग्राहक.

गार्ड प्रमाण पत्र एक क्रमांकित पुस्तक होती है. प्रत्येक पन्ने पर सीरियल नंबर छपे होते है. एक ही नंबर के तीन पन्ने होते है- 
1. रिकार्ड 
2.यात्री /टी.टी.ई.
3. लेखा 

इसमें से यात्री पन्ना टी.टी.ई. को दिया जायेगा जिसके आधार पर रसीद जारी  की जायेगी. रसीद का नंबर गार्ड प्रमाण पत्र के तीनो पन्नो पर लिखा जायेगा. लेखा कार्यालय का पन्ना माह के अंत में लेखा कार्यालय को भेज दिया जायेगा.

निम्नलिखित परिस्थितियों में गार्ड प्रमाण - पत्र जारी किया जा सकता है- 

1. यात्री व्दारा बताये गये कारणों से संतुष्ट होने पर बिना टिकट यात्रा आरम्भ करने के लिए.
2. निम्न श्रेणी के टिकट पर उछ श्रेणी में यात्रा करने के लिए.
3. साधारण गाड़ी के टिकट पर मेल / एक्सप्रेस गाड़ी से यात्रा करने हेतु.
4. गंतव्य स्टेशन से आगे यात्रा बढाने के लिए.
5.विराम स्टेशन पर नि: शुल्क छूट से अधिक  सामान बुक करने के लिए.
6. बिना बदले सैनिक बारंट आई. ए. एफ. टी - 1707, 1752, 1720 ए, 1728, 1736 इत्यादि के बदले में.
7. उच्च श्रेणी के टिकट पर निम्न श्रेणी में यात्रा करने के लिए बाध्य होने पर.
8. एक निश्चित आरक्षण टिकट पर कुछ यात्रियों व्दारा यात्रा न करने पर.
9. पशुधन के लिये.
10. वातानुकूल उपकरण मार्ग में खराबी होने पर.
11. वातानुकूलित श्रेणी में विस्तरबंद की पूर्ति न करने पर.

निम्नलिखित परिस्थितियों में गार्ड प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा - 

1. मुंबई उप - नगरीय विभाग पर.
2. शाखा लाइनों पर.
3. पी.टी.ओ के बदले में.
4. रियासती आदेश के बदले में.
5. बिना बुक / आंशिक बुक सामान के लिए (अपवाद : विराम स्टेशन से सामान)

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